ठाणे/दि.१६- ठाणे (Thane) में फोन पर अपनी पत्नी को कथित रूप से ‘तीन तलाक’ देने का मामला सामने आया है. जिसके बाद पीड़िता ने दिल्ली के एक शख्स के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है. महिला ने बताया कि आरोपी पति ने तब फोन पर उसे दूसरी शादी करने की बात बताई जब वह अपने मायके गई थी. एक अधिकारी ने बताया कि डोम्बिवली के तिलक नगर थाने में अब्दुल वहाब खान के विरूद्ध IPC की धारा 498 -(ए) और मुस्लिम महिला (शादी अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है. प्राथमिकी के अनुसार खान ने अप्रैल, 2006 में जिले के कल्याण निवासी महिला (शिकायतकर्ता) से शादी की थी और दोनों के तीन बच्चे हैं. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि अब्दुल शराब पी कर उसके साथ मारपीट करता था, इसलिए वह पिछले साल अपने मायके लौट आयी. महिला ने बताया कि तीन दिन पहले अब्दुल ने कथित रूप से फोन करके बताया कि वह दूसरी शादी कर रहा है, ऐसे में उसे कोई रूकावट नहीं पैदा करनी चाहिए. जब शिकायतकर्ता ने अपने शौहर से पूछा कि वह उसे तलाक दिये बगैर दूसरी शादी कैसे कर सकता है तो अब्दुल ने कथित रूप से दावा किया कि जब एक बार उसने उसे पीटा था, तब उसने (महिला ने) खुद ही तीन बार तलाक बोला था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसके शौहर ने इस बातचीत के दौरान तीन तलाक बोला और घोषणा की कि उन दोनों के बीच अब तलाक हो गया. इस तरह तलाक देना 2019 के कानून के तहत प्रतिबंधित है और उसके लिए तीन साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है. अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच चल रही है, अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं की गयी है.