महाराष्ट्र

यदि भीड हुई तो जीवनावश्यक वस्तुओें की बिक्री भी रूक जायेगी

  •  पुलिस लाठी का इस्तेमाल भी कर सकती है

  •  सीएम उध्दव ठाकरे ने कर्फ्यू को लेकर जारी किये सख्त दिशानिर्देश

मुुंबई/दि.15 – 14 अप्रैल की रात 8 बजे से समूचे राज्य में संचारबंदी व लॉकडाउन लागू करने के बाद सीएम उध्दव ठाकरे ने गुरूवार 15 अप्रैल को नये लॉकडाउन के पहले दिन राज्य के सभी संभागीय राजस्व आयुक्तों, जिलाधीशों, मनपा आयुक्तों व पुलिस प्रमुखों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बैठक करते हुए कर्फ्यू नियमों का उल्लंघन करनेवालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जिला एवं पुलिस प्रशासन को दिया है. साथ ही जनता से भी लॉकडाउन के नियमों का पालन करने संदर्भ में आवाहन करते हुए कहा कि, यदि लॉकडाउन के बावजूद भीडभाड होती है, तो जीवनावश्यक वस्तुओं की बिक्री को भी मजबूरन रोक देना पडेगा. वहीं इस बैठक में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महासंचालक संजय पांडे ने स्पष्ट किया कि, इस बार बेवजह बाहर घुमनेवालों के खिलाफ पुलिस द्वारा लाठी का इस्तेमाल किया जा सकता है.
इस वीडियो कांफ्रेंसिंग में सीएम उध्दव ठाकरे ने कहा कि, कर्फ्यू के दौरान जिंदगी के लिए आवश्यक व बेहद आवश्यक सेवाएं व सुविधाएं बंद नहीं रहेगी. किंतु इसकी आड में नियमों का उल्लंघन और भीडभाडवाली स्थिति नहीं होनी चाहिए. यदि ऐसा होता है, तो इन सुविधाओं को बंद करने का फैसला स्थानीय प्रशासन द्वारा लिया जायेगा. कर्फ्यू काल के दौरान सरकार की ओर से कमजोर व गरीब लोगों तक व्यवस्थित रूप से आर्थिक सहायता पहुंचाने का निर्देश देने के साथ ही सीएम उध्दव ठाकरे ने सभी जम्बो कोविड अस्पताल आगामी मान्सून के लिहाज से सुरक्षित है अथवा नहीं, इसकी जांच करने और सभी कोविड अस्पतालों का फायर सेफ्टी ऑडिट करने का भी निर्देश दिया. साथ ही उन्होंने कहा कि, राज्य में कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के लिए मुख्य तौर पर विवाह समारोह जिम्मेदार है. ऐसे में अब सभी विवाह समारोहोें में जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा नियमोें का पालन सुनिश्चित कराया जाये.
इस ऑनलाईन बैठक में राज्य के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक संजय पांडे ने पुलिस को आम लोगोें के खिलाफ बेवजह बलप्रयोग से बचने के निर्देश दिये है. साथ ही कहा है कि, बेवजह घरों से बाहर निकलनेवालों के खिलाफ पुलिस लाठी का इस्तेमाल भी कर सकती है.

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