महाराष्ट्र
महिने में 50 लाख से ज्यादा व्यवसाय होने पर भरना पडेगा 1 फीसदी जीएसटी
फर्जी बिल बनाकर होने वाली टैक्स चोरी रोकने केंद्र सरकार की पहल
नई दिल्ली/दि.24 – प्रति माह व्यवसाय 50 लाख से ज्यादा होने पर अब 1 टक्का जीएसटी नगदी तौर पर भरना पडेगा. फर्जी बिल बनाकर होने वाली टैक्स चोरी रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है.
यहां बता दें कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क मंडल (सीबीआईसी) जीएसटी नियमों में नियम 86-बी प्रस्तूत किया है. यह नियम इनपूट क्रेडिट के औसतन 99 फीसदी तक जीएसटी भुगतान करने की अनुमति देता है. सीबीआईसी ने बताया कि इसी महिने में टैक्स पात्र आपूर्ति का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक होने पर कोही भी पंजीबध्द व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक के्रडिट लेझर में उपलब्ध रकम का उपयोग 99 फीसदी से ज्यादा टैक्स भरने के लिए नहीं कर पायेगा. व्यवसाय की सीमा गणना करते समय जीएसटी में झूठ रहने वाले उत्पादन अथवा शून्य दर रहने वाली आपूर्तियों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा.