सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य गृहविभाग ने जारी किया फर्मान
मुंंबई- दि.21 राज्य में इसके आगे जात पंचायत बैठी तो संबंधितों के खिलाफ अपराध दर्ज करे, ऐसे निर्देश सरकार ने जारी किये है. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद गृह विभाग ने इस संबंध में पत्र जारी किया है.
शासन ने इससे पहले ही सामाजिक बहिष्कार विरोधी कानून बनाया है. मगर चाहिए वैसा उसपर अमल नहीं किया गया. इसका बीच का रास्ता निकालकर जात पंचायत का काम शुरु ही था. अब गृह विभाग ने जारी किये पत्र के अनुसार पंचायत बैठना अपराध समझा जाएगा. शक्ति वाहिनी ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसे गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को इस बारे में आदेश जारी किये है.
ऑनर किलिंग थमेगी
सरकार के इस निर्णय के कारण अब विभिन्न जात पंचायत की बैठक, सम्मेलन लेने के लिए कानूनन मनाई की गई है. अंतरजातिय व अंतरधर्मिय विवाह करने वाले जोडों का ऑनर किलिंग इसके कारण रुकेगा.
– कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाहक, जात पंचायत मुठमाती अभियान