महाराष्ट्र

‘महाराष्ट्र के सभी स्कूल फीस में करें 15 फीसदी की कटौती’

उद्धव ठाकरे सरकार का फैसला

मुंबई/दि. 28  – महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज (बुधवार, 28 जुलाई) एक बड़ा निर्णय लिया है. बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है. यानी अब बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की सिर्फ 85 प्रतिशत फीस भरनी पड़ेगी. इस निर्णय से कोरोना काल में मुश्किलों से जूझ रहे अभिभावकों को राहत मिली है. महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी.
स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में 15 प्रतिशत फीस कटौती को लेकर राज्य सरकार दो-दिन में एक अध्यादेश लाएगी. उसके बाद यह सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया. वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की फीस में कटौती की गई है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आधार मानते हुए प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है.

महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज (बुधवार, 28 जुलाई) एक बड़ा निर्णय लिया है. बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है. यानी अब बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की सिर्फ 85 प्रतिशत फीस भरनी पड़ेगी. इस निर्णय से कोरोना काल में मुश्किलों से जूझ रहे अभिभावकों को राहत मिली है. महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी.
स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में 15 प्रतिशत फीस कटौती को लेकर राज्य सरकार दो-दिन में एक अध्यादेश लाएगी. उसके बाद यह सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया. वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की फीस में कटौती की गई है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आधार मानते हुए प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है.

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