महाराष्ट्रमुख्य समाचार

ओमिक्रॉन के बढते खतरे के चलते राज्य में

जमावबंदी व नाईट कर्फ्यू

* सीएम ठाकरे के साथ बैठक पश्चात टास्क फोर्स का निर्णय

* नई गाईडलाईन हुई जारी, अधिकृत आदेश जारी होने का इंतजार

मुंबई/दि.24- राज्य में कोविड संक्रमण को लेकर हालात एक बार फिर बिगडने व अनियंत्रित होने की संभावना दिखाई दे रही है. ऐसे में कोविड वायरस के ओमिक्रॉन नामक नये वेरियंट के खतरे को देखते हुए राज्य में एक बार फिर नाईट कर्फ्यू लागू करने के साथ-साथ जमावबंदी कानून भी लागू किया गया है. गत रोज ही इस विषय को लेकर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे की राज्य टास्कफोर्स के साथ बैठक हुई. जिसके बाद इस संदर्भ में एक बडा निर्णय लिया गया है और अब प्रतिबंधात्मक नियमों को लेकर नई गाईडलाईन जारी की जा रही है. जिसके बारे में आज राज्य टास्कफोर्स के सदस्यों की एक स्वतंत्र बैठक हुई.
बता दें कि, गत रोज सीएम उध्दव ठाकरे द्वारा किये गये मार्गदर्शन पश्चात राज्य टास्क फोर्स के सदस्यों ने क्रिसमस व थर्टी फर्स्ट जैसे प्रसंगों सहित विवाह समारोह व पार्टियों जैसे आयोजनों में होनेवाली भीडभाड को कम से कम रखने की दृष्टि से आवश्यक चर्चा की और एक नई गाईडलाईन जारी करने का निर्णय लिया गया.
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* यह तय हुआ टास्क फोर्स की बैठक में
समूचे राज्य में रात के समय जमाव बंदी लागू होगी. सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकेंगे. 31 दिसंबर की रात चौपाटी पर प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा. आतिषबाजी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी. अब विवाह समारोह जैसे आयोजनों में 200 की बजाय केवल 100 लोगों को ही अनुमति रहेगी. सभी होटल व रेस्टॉरेंट में 50 फीसद ग्राहकों को ही अनुमति रहेगी.
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* जनवरी में उछाल भर सकते है कोविड के मामले
बता दें कि, ओमिक्रॉन को लेकर हालात नियंत्रण में रखने हेतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने-अपने स्तर पर समीक्षा बैठकें ली है और इन समीक्षा बैठकों के जरिये आगामी 15 दिनों का कार्य प्रारूप तैयार किया गया है. विशेषज्ञों के मुताबिक आगामी जनवरी-फरवरी माह के दौरान ओमिक्रॉन वेरियंट के संक्रमण का पीक पिरियड आने की संभावना है. ऐसे में अभी से तमाम आवश्यक कदम उठाये जाने बेहद जरूरी है. जिसके तहत प्रतिबंधात्मक नियमों को कडा करने के साथ-साथ कोविड टीकाकरण की रफ्तार बढाने का निर्णय लिया गया है. इसके मद्देनजर राज्य टास्क फोर्स की बैठक में आवश्यक फैसले लिये गये और अब जल्द ही इसे लेकर नई गाईडलाईन व प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिये जायेंगे.

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