महाराष्ट्र

अनुकंपा नौकरी की सूची में बेटे का करें समावेश

उच्च न्यायालय के राज्य सरकार को आदेश

नागपुर/दि.31– दिवंगत महिला कर्मचारी के बेटे का अनुकंपा नौकरी की सूची में समावेश करने के आदेश मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने राज्य सरकार को दिए है. इस प्रकरण में न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति मुकुलिका जवलकर के सामने सुनवाई हुई.
यवतमाल जिला परिषद की स्वास्थ सेविका रुपाली राऊत का 4 अगस्त 2009 को सेवा के दौरान निधन हो जाने के बाद उनके पति आनंद ने अनुकंपा नौकरी के लिए आवेदन किया था. इस कारण उनका प्रतीक्षा सूची में समावेश किया गया. लेकिन उन्हें 45 वर्ष की आयु तक नौकरी नहीं मिली. इस कारण उन्होंने नाबालिग बेटे हर्षक का सूची में समावेश करने की मांग की थी. इस पर सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया. इस कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. उच्च न्यायालय ने सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह याचिका मंजूर कर बेटे का प्रतीक्षा सूची में समावेश करने के लिए वह बालिग होने के बाद तीन माह में नया आवेदन करने की सूचना आनंद राऊत को दी. साथ ही संबंधित आवेदन मिलने के बाद राज्य सरकार को बेटे का नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल करने के आदेश दिए. याचिकाकर्ता की तरफ से एड. पुरुषोत्तम पाटिल व एड. विनय राठी ने काम संभाला.

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