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निर्दलीय विधायकों को नहीं दिखाना होगा अपना वोट

केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने जारी किया स्पष्टीकरण

* राज्यसभा चुनाव में दिखाई देंगे नाटकिय रंग
मुंबई/दि.9– आगामी 10 जून को राज्यसभा की 6 सीटों के लिए होनेवाले चुनाव में निर्दलीय विधायकों द्वारा अपना वोट किसी को भी नहीं दिखाया जा सकेगा. इस आशय का स्पष्टीकरण केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिये जाने के चलते महाविकास आघाडी को जबर्दस्त झटका लगा है.
उल्लेखनीय है कि, अलग-अलग दलों से वास्ता रखनेवाले विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान करते समय अपनी पार्टी के व्हिप का पालन करना होता है. साथ ही अपना वोट अपनी पार्टी के प्रतिनिधी को मतदान से पहले दिखाना होता है. यदि ऐसा नहीं किया गया और पार्टी के व्हिप की अनदेखी करते हुए किसी अन्य प्रत्याशी को मतदान किया गया, तो उस विधायक के मतदान को अवैध करार दिया जाता है. किंतु निर्दलीय विधायकों के साथ ऐसा कोई बंधन नहीं रहता. ऐसे में विधान मंडल कार्यालय ने केंद्रीय निर्वाचन आयोग से जानना चाहा था कि, निर्दलीय विधायक सदन में जिस दल के सहयोगी सदस्य है, क्या उस दल के प्रतिनिधि को उन्हें अपना वोट दिखाया जाना चाहिए. जिस पर स्पष्टीकरण देते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया कि, यह नियम केवल राजनीतिक दलोें के विधायकों के लिए ही है, क्योंकि वे पार्टी के व्हिप से बंधे होते है. किंतु निर्दलीय विधायकों द्वारा किसी को दिखाकर मतदान नहीं किया जा सकता, बल्कि ऐसा करने पर उनके मतदान को अवैध ठहराया जा सकता है. ऐसे में निर्दलीय विधायकों पर किसी भी सहयोगी दल का व्हिप लागू नहीं होगा और वे किसी को यह भी नहीं दिखा सकेंगे कि, उन्होंने किस प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया है. जिसके चलते अब राज्यसभा की छठवीं सीट के लिए होनेवाले संघर्ष को लेकर उत्सूकता व उत्कंठा और अधिक बढ गई है. क्योेंकि छठवीं सीट पर भाजपा या सेना के प्रत्याशी की हार व जीत का फैसला यहीं निर्दलीय विधायकों के वोटों से होगा. ऐसे में इस समय निर्दलीय विधायकों का महत्व काफी अधिक बढ गया है.

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