महाराष्ट्र

हर जिले में सरकारी जमीन पर बनेगा सूचना भवन

राज्य मंत्रिमंडल के फैसले

मुंबई/दि.10 – प्रदेश सरकार के सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय को और मजबूत करने के लिए राज्य में अब विभागीय और जिला सूचना कार्यालय की इमारत व सूचना भवन बनाए जाएंगे. बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया.
पहले चरण में कोंकण विभाग के रायगढ मेें सूचना भवन स्थापित किया जाएगा. प्रदेश में सूचना व जनसंपर्क महानिदेशालय की ओर से सरकारी योजनाओं का प्रचार व प्रसार किया जाता है. जनसंपर्क महानिदेशालय के तहत आठ विभागीय सूचना कार्यालय हैं. लेकिन अधिकांश सूचना कार्यालय किराए की जगह पर कार्यरत हैं. इसका परिणाम अप्रत्यक्ष रुप से कामकाज पर होता है. इसलिए सभी अधिनस्थ सूचना कार्यालय के लिए आवश्यकता के अनुसार सरकारी जमीन उपलब्ध कराई जाएगी. सूचना कार्यालय की इमारत का निर्माण कार्य, आधारभूत सुविधा निर्माण के लिए विभागीय व जिला सूचना कार्यालय, सूचना भवन इमारत का निर्माण करने की योजना लागू की जाएगी.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना की आर्थिक सीमा बढी

ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना की आर्थिक सीमा बढाने के फैसले को राज्य मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है. 1500 से अधिक आदिवासी जनसंख्या वाले इलाकों में 75 लाख रुपए, 1000 से 1499 तक जनसंख्या वाले इलाकों में 50 लाख रुपए, 500 से 999 तक की जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 35 लाख रुपए और 499 और उससे कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में 25 लाख रुपए के विकास कार्य 5 साल तक किए जा सकेंगे. राज्य में ठक्कर बाप्पा आदिवासी बस्ती सुधार योजना साल 2021-22 से लागू है. आदिवासी बहुल जनसंख्या वाली बस्तियों, पाडा, वाडा, गांव, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर पालिका और मनपा के वार्डों के विकास की दृष्टि से यह फैसला लिया गया है.

बीएमसी में नियुक्त होगा प्रशासक

बृह्नमुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) में 7 मार्च के बाद प्रशासक नियुक्त किया जाएगा. राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को इसके लिए मुंबई मनपा अधिनियम 1888 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. बीएमसी के मौजूदा सदन की अवधि 7 मार्च को खत्म हो जाएगी लेकिन कोरोना महामारी और मनपा में सदस्यों की संख्या बढाने से वार्डों की पुनर्रचना के कारण समय पर चुनाव करना संभव नहीं होगा. इसके चलते राज्य चुनाव आयोग ने बीएमसी में प्रशासक नियुक्त करने की सिफारिश की थी. प्रशासक की नियुक्ति बीएमसी के आगामी चुनाव पूरे होने के बाद आमसभा की पहली बैठक के दिन तक लागू रहेगी. अल्पसंख्यंक विकास मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि, मुंबई को छोडकर शेष सभी मनपा और नगर निकायों के कानून मेें प्रशासक नियुक्त करने का प्रावधान है इसलिए मंत्रिमंडल ने अधिनियम में संशोधन करने का फैसला लिया है. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी की मंजूरी के बाद प्रशासक नियुक्त करने के लिए अध्यादेश जारी किया जाएगा.
नागपुर, अकोला, अमरावती सहित कई महानगरपालिकाओं का कार्यकाल भी खत्म हो रहा : नागपुर, अकोला, अमरावती, नाशिक, पुणे, सोलापुर, पिंपरी, चिंचवड और ठाणे मनपा का कार्यकाल भी मार्च 2022 में समाप्त हो रहा है. बगैर ओबीसी आरक्षण का फैसला हुए यहां भी चुनाव होने की संभावना नहीं है. ऐसे में इन महानगरपालिकाओं के लिए भी प्रशासक नियुक्त हो सकता है.

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