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कॉलेज स्टाफ का बकाया चुकाने 42 करोड़ जमा करने के निर्देश

पटेल की संस्था को सुप्रीम झटका

गोंदिया/दि.6- गोंदिया एजुकेशन सोसाइटी को सर्वोच्च न्यायालय ने कॉलेज स्टाफ का बकाया देने के लिए आगामी नवंबर तक 42 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि सोसाइटी पहले 23 करोड़ रुपए जमा करा चुकी है. जिस पर कोर्ट ने और 42 करोड़ जमा कराने के निर्देेश शुक्रवार को सुनवाई दौरान दिए. यह संस्था सांसद और राकांपा नेता प्रफुल पटेल परिवार द्वारा संचालित है. फिलहाल उनकी पत्नी वर्षा पटेल पदाधिकारी हैं. संस्था ने मनोहरभाई पटेल अभियांत्रिकी कॉलेज को कुछ वर्ष पहले अचानक बंद कर दिया. 2018 से नई एडमिशन लेनी बंद कर दी. किन्तु प्राध्यापकों और कर्मचारियों का वेतन व अन्य बकाया रह गया था.
कर्मचारियों की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में एड. ध्रुव मेहता ने पक्ष रखा. प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. पी.एस. नरसिम्हा और न्या. जे.बी. पार्डीवाला ने बकाया देने के लिए 65 करोड़ रुपए की राशि फूल और फाइनल सेटलमेंट में तय की. खंडपीठ ने कहा कि आप लोग भाग्यवान है कि शिक्षा संस्था एक पैसे से अमीर राजनीतिक परिवार द्वारा संचालित है जो विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय सेटलमेंट पर जोर दे रहे हैं. कोर्ट में शिक्षा संस्था को राज्य तकनीकी शिक्षा संचालनालय के पास मई से लेकर सितंबर तक हर माह 25 तारीख को 5-5 करोड़ रुपए जमा करने के निर्देश दिए. बाकी 17 करोड़ रुपए 30 नवंबर तक भरे जा सकते हैं. ऐसे में शिक्षा संस्था के वकील एड. राकेश द्विवेदी ने कहा कि 17 करोड़ का भुगतान संस्था के दो प्लॉट की बिक्री होने पर किया जा सकेगा. इसलिए यह राशि के भुगतान का मामला उससे जोड़ दे. धर्मदाय आयुक्त से भी अनुमति लेकर संस्था प्लॉट की विक्री करेगी. इसके लिए आवेदन धर्मदाय आयुक्त के पास प्रलंबित रहने की जानकारी कोर्ट में दी गई. कोर्ट ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय को रोटेशन के हिसाब से प्राध्यापक और कर्मचारियों को बकाये का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं.

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