अमरावतीमहाराष्ट्र

सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम होना अनिवार्य

1 मई से आदेश पर होगा अमल, मनपा ने दी जानकारी

अमरावती/दि.28– सभी सरकारी दस्तावेजों में अब प्रत्येक व्यक्ति के मां का नाम अलग स्तंभ में दर्शाने की बजाय व्यक्ति के नाम के साथ दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है. जिसके तहत अब किसी भी सरकारी दस्तावेज पर सबसे पहले संबंधित व्यक्ति का नाम, फिर उसकी मां का नाम, फिर पिता का नाम और फिर सरनेम इस तरह से पूरा नाम दर्ज करना अनिवार्य किया गया है. विगत दिनों राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिये गये इस निर्णय पर आगामी 1 मई 2024 से अमल किया जाएगा. जिसके तहत 1 मई 2024 व इसके बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों के नाम इसी स्वरुप में लिखे जाएंगे.

वहीं इससे पहले जन्में लोगों के नामों में भी संशोधन करने का काम किया जाएगा. जिसके लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन पुस्तिका में आवश्यक संशोधन करते हुए इसे वर्ष 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा. इस आशय की जानकारी मनपा की जन्म-मृत्यु विभाग की वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रतिभा आत्राम द्वारा दी गई है.

साथ ही यह जानकारी भी दी गई है कि, विवाहित स्त्रियों के बारे में फिलहाल अस्तित्व में रहने वाली पद्धति के अनुसार विवाह पश्चात उसके नाम यानि पहले उस स्त्री का नाम, फिर उसके पति का नाम और फिर उसका सरनेम, इस तरह से ही नाम दर्ज करने की प्रक्रिया को शुरु रखने तथा अनाथ एवं अन्य अपवादात्मक मामलों में बच्चों के जन्म व मृत्यु की जानकारी को दर्ज करने की प्रक्रिया में छूट दी जाएगी.

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