महाराष्ट्र

कालातीत मिठाईयों की सूचना देना अनिवार्य

गुरूवार १ अक्तूबर से अमल में लाया जायेगा अधिनियम

पुणे/दि.२९ – लड्डू हो या फिर कलाकंद या बर्फी जितनी भी मिठाईयां है उनके सेवन की सीमा अवधि ग्राहको को बतलाना अब अनिवार्य किया गया है. अन्न सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की ओर से इस अधिनियम का १ अक्तूबर से पूरे देश में अमल किया जायेगा. बता दे कि मिठाई की दुकानों से खुली मिठाईयों की बडे पैमाने पर खरीददारी की जाती है. लेकिन यह मिठाईया कब तक ठीक रह सकती है. इससे पहले इस बारे में लिखा नहीं जा रहा था. इसलिए खरीदी की गई मिठाई कितने दिन तक अच्छी रह सकती है.यह ग्राहको को समझ नहीं आता था. इस बात को ध्यान मेंं रखते हुए यह नया अधिनियम लागू किया गया है. देश के अनेक मिठाई दुकानों से पैकेजिंग न करते हुए बिक्री की जाती है. कुछ दुकानों में छोटे प्लॉस्टिक बॉक्स से पदार्थो की बिक्री की जाती है. लेकिन संबंधित पदार्थ कितने दिनों तक ठीक रहता है. इसका उल्लेख नहीं रहता. नये अधिनियम के अनुसार उत्पादको को अन्य पदार्थ पर अब तिथि का उल्लेख करना अनिवार्य किया गया है.

  • कालावधि का उल्लेख नहीं रहनेवाले पदार्थो की अवधि खत्म होने की बात को गृहित मानते हुए गुरूवार से वह सभी पदार्थ नष्ट किए जायेंगे. मिठाईयों में रहनेवाले खवे के अन्न से विषबाधा हो सकती है. इस बात को ध्यान में लेकर कानून को कडाई से अमल में लाया जायेगा. इस अधिनियम के अनुसार तिथि का उल्लेख नहीं होने पर संबंधित व्यापारी को एक लाख रूपये तक दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है.
    – सुरेश देशमुख, सहायक आयुक्त, अन्न व औषधी प्रशासन

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