महाराष्ट्र

राज्य के मुख्य सचिव को शामिल करना आवश्यक

चयन समिती में सदस्य के रूप में

  • एमईआरसी अध्यक्ष पद का मामला

  • नियुक्ती प्रक्रिया नहीं रोकी तो भाजपा ने दी हाईकोर्ट में जाने की चेतावनी

मुंबई/दि.27 – प्रदेश भाजपा के मीडिया विभाग प्रमुख विश्वास पाठक ने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग (एमईआरसी) के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिती को गैर कानूनी करार दिया है. शुक्रवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में पाठक ने कहा कि राज्य सरकार राज्य के मौजूदा मुख्य सचिव संजय कुमार को एमईआरसी का अध्यक्ष बनाना चाहती है.
सरकार ने एमईआरसी के अध्यक्ष पद पर नियुक्ती के लिए गठित चयन समिती में सदस्य के रूप में मुख्य सचिव की बजाय गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सीताराम कुंटे को शामिल किया है. कानून के प्रावधानों के अनुसार चयन समिति में सदस्य के रूप में राज्य के मुख्य सचिव को शामिल करना आवश्यक है. पाठक ने कहा संजय कुमार की अपेक्षा कनिष्ठ अधिकारी कुंटे के पास अपने वरिष्ठ अधिकारी कुमार की पात्रता जांचने की योग्यता कैसे हो सकती है? इसलिए मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे एमईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति प्रक्रिया को रोकने का फैसला करें. यदि मुख्यमंत्री नियुक्ति प्रक्रिया नहीं रोकते हैं तो हम हाईकोर्ट जायेंगे.

  • पद रिक्त होने के छह महिने पूर्व शुरू करनी होती है प्रक्रिया

पाठक ने कहा कि कानून के मुताबिक एमईआरसी अध्यक्ष बनाने के लिए इस पद के रिक्त होने के छह महिने पहले प्रक्रिया शुरू करनी पडती है. एमईआरसी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए सरकार की ओर से चयन समिती का गठन किया जाता है. जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, राज्य के मुख्य सचिव और केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के एक अधिकारी को शामिल करना पडता है. लेकिन सरकार ने 23 फरवरी को जो चयन समिती का गठन किया है उसमें मुख्य सचिव को शामिल नहीं किया गया है. क्योंकि मुख्य सचिव को ही अगला एमईआरसी का अध्यक्ष बनाना हैं. इसलिए सरकार जल्दबाजी में चयन प्रक्रिया पूरी करना चाहती है.

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