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कागजात पर भी ऋण का बोझ हटाना आवश्यक

वाहन कर्ज सहित सभी मामलों में सलाह

* एनओसी लेने की भी अपील
अमरावती/दि. 24- दुपहिया, फोर विलर सहित अन्य वाहनों पर ऋण लेने पर उसके चुका देने की एनओसी लेना आवश्यक है. जानकारों ने बताया कि वाहनों के कागजात पर ऋण का भार हटाना जरूरी है. आरटीओ ने बताया कि सैकडों वाहन धारकों ने ऋण अदा कर दिया. फिर भी उनके दस्तावेजों पर कर्ज का भार दिखाई दे रहा है.
कंपनियां देती है वाहन कर्ज
वाहन खरीदी के लिए अनेक वित्तीय संस्थाएं भी बैंक समान ऋण देती है. फोर विलर के लिए लोग इन कंपनियों से लोन लेते है. जिसकी अवधी अलग-अलग होती है. दो, तीन और पांच वर्ष की अवधी के ऋण रहने से वाहन के कागजात पर कर्ज का बोझ दर्ज होता है. जबकि कई मामलों में वाहन धारक कंपनियों व बैंक का लोन चुका देते है.
इन बातों का रखे ध्यान
बैंक अथवा कंपनी का ऋण अदा होने के बाद उनसे एनओसी प्राप्त करें. वह एनओसी आरटीओ में ले जाकर बताए. ऋण चुका देने और बैंक से एनओसी लेने पश्चात आरटीओ में एचपी करना आवश्यक है. एचपी रिमूवल अर्थात आपकी आरसी बुक से बैंक का ब्यौरा हटा देना होता है. ऐसा न करने पर वाहन का पंजीयन आपके नाम पर नहीं होगा. उसी प्रकार कर्ज का भार कागजात से न हटाने पर वाहन का हस्तांतरण अथवा विक्री नहीं की जा सकेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
डेप्यूटी आरटीओ प्रशांत देशमुख ने बताया कि बैंको व्दारा एनओसी की अवधी तीन माह रहती है. जो प्राप्त होने के बाद ही आरटीओ कार्यालय की प्रक्रिया पूर्ण की जाती है. मोटर वाहन कानून के अनुसार जिन वाहनों पर कर्ज का भार है. ऐसे वाहनों के हस्तांतरण हेतु यह भार हटाने संबंधित कंपनी अथवा बैंक की एनओसी आवश्यक है. देशमुख ने कहा कि कर्ज का भुगतान होते ही सबसे पहले यही कार्य करवाना चाहिए.

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