महाराष्ट्र

आईटी रिटर्न भरने की अवधि बढी

दिल्ली/दि.30 – इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की तारीख 31 दिसंबर 2020 तक थी, लेकिन अब केंद्र सरकार ने यह तिथि बढाकर 28 फरवरी 2021 कर दी हैै. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देर रात इस बारे में घोषणा की है. आयकर विभाग व्दारा उपलब्ध की गई जानकारी के अनुसार 27 दिसंबर तक 4.23 करोड इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किए गये थे.
इनकम टैक्स से जुडे प्रावधानों के अनुसार विभाग व्दारा निधारित किये गए समय तक रिटर्न दाखिल नहीं करने से करदाताओं पर 10 हजार रुपए तक का जुर्माना ठोका जाएगा. इतना ही नहीं तो 5 लाख रुपए तक की वार्षिक आमदनी रहने वाले टैक्स पेयर्स को लेट फीस के तौर पर केवल 1 हजार रुपए का जुर्माना देना पडता है. लेकिन समय पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल न करने से उन्हें अतिरिक्त जुर्माना भरना पडेगा. तथा करदाताओं को दूसरे प्रकार के घाटे का भी सामना करना पडेगा. इस संदर्भ बताया गया है कि पिछले वित्त वर्ष में कैपिटल गेन, हाउसिंग प्रॉपर्टी ओर बिजनेस में नुकसान हुआ तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे.

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