बुलढाणामहाराष्ट्र

भाभी की हत्या करनेवाले देवर को आजीवन कारावास

जिला सत्र न्यायालय का फैसला

बुलढाणा/दि.26– भाभी द्वारा चोरी का आरोप किए जाने पर उसके सिर पर लाठी से वार कर हत्या करने के मामले में देवर को बुलढाणा के प्रमुख जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
जानकारी के मुताबिक 28 दिसंबर 2020 को यह घटना घटित हुई थी. मंगलवार 25 जून को आरोपी देवर राजू गवई को जिला व सत्र न्यायाधीश स्वप्नील खटी ने उम्रकैद की सजा सुनाई. बताया जाता है कि, बुलढाणा तहसील के भादोला ग्राम निवासी संतोष चिंकाजी गवई की पत्नी ने देवर राजू गवई पर चोरी का आरोप किया. इस कारण संतप्त हुए राजू ने अपनी भाभी बेबीताई के सिर पर लाठी से वार किया. जख्मी बेबीताई गवई को बुलढाणा के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया. 28 दिसंबर को उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गई. इस कारण इस प्रकरण में धारा 302 और 452 को शामिल किया गया. इस प्रकरण की जांच पहले पुलिस उपनिरीक्षक रामपूरे तथा निरीक्षक नवलकार ने की. पश्चात उपविभागीय पुलिस अधिकारी रमेश बरकते ने जांच पूर्ण की. आरोपी के खिलाफ मिले सबूतो के आधार पर बुलढाणा न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई. इस प्रकरण में सरकारी पक्ष की तरफ से कुल 14 गवाहों को परखा गया. जिसमें संदीप गवई की गवाही महत्वपूर्ण साबित हुई.

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