नाबालिग के दुराचारी को आजीवन कारावास
वर्धा /दि.1– रिश्ते में रहने वाली नाबालिग लडकी के साथ दुराचार करने वाले दीपक नामक 33 वर्षीय आरोपी को अदालत ने आजीवन सश्रम कारावास सहित 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की रकम में से 10 हजार रुपए नुकसान भरपाई के तौर पर पीडिता को दिये जाएंगे. यह आदेश तृतीय जिला न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर. वी. अदोने की अदालत द्वारा सुनाया गया.
जानकारी के मुताबिक 30 मई 2023 को पीडिता अपने माता-पिता व छोटे भाई के साथ आर्वी तहसील के एक गांव में आयोजित विवाह में शामिल होने हेतु गई थी. जहां से उसकी मौसी उसे अपने साथ लेकर अपने गांव गई. इसके अगले दिन नाबालिग पीडिता और उसका मौसा घर पर अकेले ही थे और मौसा ने उक्त नाबालिग को पीछे से आकर पकड लिया. इस समय पीडिता द्वारा प्रतिकार किये जाने पर मौसा ने उसके साथ मारपीट करते हुए उससे जबरन दुराचार किया और यह बात किसी को भी बताने पर जान से मार देने की धमकी दी. इसके बाद पीडिता ने अपनी मां को फोन करते हुए खुद को साथ ले जाने हेतु बुलाया और मां के पहुंचने पर रोते हुए उसे पूरी बात बतायी. जिससे यह मामला उजागर हुआ. पश्चात पीडिता की मां ने पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर पुलिस ने अपराधिक मामला दर्ज करते हुए जांच शुरु की और आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में चार्जशीट पेश की.