महाराष्ट्र

एक दिन के बच्चे की हत्या करनेवाले पिता को उम्रकैद

नागपुर /दि.1– पत्नी के चरित्र पर रहनेवाले संदेह के चलते एक दिन के बच्चे को फर्श पर पटककर उसकी हत्या करनेवाले नराधमी पिता को नागपुर के जिला व सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. यह फैसला न्या. गणेश देशमुख की अदालत ने सुनाया.
यह घटना नागपुर मेडीकल कालेज में घटित हुई थी. जहां पर गिरीश उर्फ श्रीकांत गोंडाणे (32, सावर्डी, नांदगांव पेठ, अमरावती) ने अपनी पत्नी द्वारा 31 दिसंबर 2022 को जन्म दिए गए बच्चे को उसी शाम 7 बजे अपने हाथों में उठाकर जमीन पर पटक दिया था. जिसकी वजह से उस नवजात बच्चे की मौत हो गई थी. जानकारी के मुताबिक गिरीश गोंडाणे का वर्ष 2021 में प्रतीक्षा नामक युवती के साथ प्रेमविवाह हुआ था. जिसके बाद वह अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह करने लगा. इस दौरान प्रतीक्षा गर्भवती हो गई और प्रसुति का समय आते ही उसका श्वास बेहद कमजोर हो जाने के चलते उसे नागपुर के मेडीकल अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां पर उसने 31 दिसंबर 2022 को एक बच्चे को जन्म दिया. इसकी जानकारी मिलते ही गिरीश गोंडाणे उसी शाम 7 बजे के आसपास मेडीकल अस्पताल पहुंचा और उसने प्रतीक्षा के साथ अस्पताल के वॉर्ड में ही जमकर झगडा करते हुए गुस्से में आकर प्रतीक्षा के बगल में सोए हुए नवजात बच्चे को अपने हाथों में उठाकर पहले तो हवा में घुमाया और फिर पूरी ताकत के साथ फर्श पर पटक दिया. जिसके चलते उस नवजात बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. यह बात ध्यान में आते ही ड्युटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड उत्तरा द्विवेदी ने अन्य लोगों की मदद से आरोपी को पकडकर अजनी पुलिस के हवाले किया. पश्चात एपीआय आनंद खंडारे ने मामले की जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की. जहां पर अभियोजन पक्ष की ओरसे एड. क्रांति शेख (नेवारे) ने पैरवी की. दोनों पक्षो का युक्तिवाद सुनने के बाद अदालत ने गिरीश गोंडाणे को नवजात बच्चे की हत्या का दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया.

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