प्रेमिका की हत्या करने वाले प्रेमी को उम्रकैद

पुसद /दि.22– मुंबई की गर्भवती प्रेमिका द्वारा शादी के लिए दबाव डालने पर उमरखेड तहसील के कुरली के जंगल में उसकी हत्या करने वाले प्रेमी को जिला व सत्र न्यायाधीश एस. जे. रामगढिया ने उम्रकैद की सजा सुनाई. सजा सुनाये गये आरोपी का नाम उमरखेड तहसील के बालदी ग्राम निवासी गजानन उर्फ मिथुन पोपुलवार है.
जानकारी के मुताबिक आरोपी गजानन पोपुलवार मजदूरी का काम करते रहते उत्तर प्रदेश की सुनीता यादव के साथ उसके प्रेम संबंध स्थापित हुए. 2017 में वह गर्भवती रहते उसे प्रलोभन देकर वह अपने गांव ले आया. लेकिन बीच रास्ते में ही कुरली के जंगल में पत्थर से कूचलकर उसकी हत्या कर दी. न्यायालय में यह बात सिद्ध होने के कारण धारा 302 के तहत उम्रकैद व 2 लाख रुपए जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर एक साल कडी कैद की सजा तथा धारा 201 के तहत 3 साल सजा व 50 हजार रुपए जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 6 माह कडी कैद की सजा सुनाई गई. सरकार की तरफ से एड. मनोज कालेश्वरकर ने काम संभाला.