अकोलामहाराष्ट्र

पत्नी की हत्या करनेवाले डॉक्टर को उम्रकैद

अकोला के जिला व सत्र न्यायाधीश का फैसला

अकोला/दि.13– पत्नी ने गले में फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है, इस तरह की झूठी जानकारी फैलाकर पत्नी का अंतिम संस्कार करने का प्रयास करनेवाले डॉक्टर पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जिला व सत्र न्यायाधीश आर.एस. तिवारी के न्यायालय ने यह फैसला दिया.
आरोपी डॉ. राजेश भास्कर ठाकरे (38, समर्थ नगर, पातूर) ने 16 सितंबर 2020 को अपनी कार में अपनी पत्नी का शव रखा और पातूर से वह अपने मूल गांव अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ चोंढी में पहुंचा, यहां वह पत्नी के शव का अंतिम संस्कार करना चाहता था. लेकिन मामला संदेहास्पद होने के कारण गांव के नागरिकों ने इस पर आपत्ति उठाई. इस पर वह वापर पातूर की दिशा में निकल गया. लेकिन उसकी कार को मलसुर गांव के मोड पर पुलिस ने रोक दिया. कार में ब्लैंकेट में लपेटकर रखा एक महिला का शव पुलिस को नजर आया. यहां उसने पुलिक को गुमराह करते हुए बताया कि, उसकी पत्नी वर्षा की तबीयत खराब है, इसलिए उसे अकोला अस्पताल में ले जा रहा हूं. पुलिस को संदेह हुआ, वे उसे चतारी के ग्रामीण अस्पताल में ले गए.
जहां महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर डॉ. ठाकरे को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया. मामले में पोस्टमार्टम करनेवाले डॉ. सचिन गाडगे की गवाही महत्वपूर्ण रही. आरोपी की बेटी की गवाही समेत अन्य गवाहों के बयानों व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी राजेश भास्कर ठाकरे को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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