पुणे/दि.28– शिक्षा का अधिकार कानून में फेल नहीं करने की नीति बदलकर अब कक्षा पांचवी और आठवीं की वार्षिक परीक्षा चालू शिक्षा सत्र से लागू की गई है. इस लिए राज्यभर में पांचवी और आठवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण होकर दोबारा प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की जिला निहाय जानकारी शिक्षा आयुक्तालय ने मांगी है. इस बारे में शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजे गए हैें.
आरटीई कानून में बच्चे को आठवीं तक अनुत्तीर्ण कर दोबारा उसी क्लास में नहीं रखा जा सकता था. किंतु सरकार ने 2019 में इस कानून में बदलाव कर दिया. राज्य सरकार ने 2023-24 सत्र से ही अनुत्तीर्ण नहीं करने की नीति रद्द कर दी. केंद्र सरकार ने भी इस बारे में फैसला किया है. प्राथमिक शिक्षा संचालनालय ने कुछ माह पहले इस बारे में राज्य शासन से दिशा निर्देश मांगे थे.
इसी क्रम में शिक्षा उपसंचालक रजनी रावडे ने प्राथमिक शिक्षा संचालन, माध्यमिक शिक्षा संचालक और संसोधन और प्रशिक्षण परिषद के समन्वयक विभाग के उपसंचालक से जिला निहाय जानकारी मांगी है. जिसमें कक्षा आठवीं और पांचवी में अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का ब्यौरा देने कहा गया है.