महाराष्ट्र कृषि महामंडल ने खारिज किया घोटाले का आरोप
उच्च न्यायालय में दाखिल किया प्रतिज्ञापत्र
नागपुर/दि.22– महाराष्ट्र कृषि विकास महामंडल ने मुुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में प्रतिज्ञा पत्र दाखिल कर कृषि साहित्य खरीदी में हुए घोटाले के आरोप को खारिज करवाया और इस संदर्भ में जनहित याचिका को गुणवत्ता हीन होने का दावा किया.
इस संदर्भ में उमेश भोले, शुभम शिंदे व सुदाम बांबल इन तीनों किसानों ने जनहित याचिका दाखिल की है. जिसमें महामंडल द्बारा नॅनो डीएपी, नॅनो युरिया, मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक व बैटरीस्प्रे बाजार से अधिक दामों में खरीदी किए जाने का आरोप लगाया था. महामंडल ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि इस संदर्भ में निविदा प्रक्रिया कानूननुसार पूर्ण की गई है. नॅनो युरिया व डीएपी खरीदी के लिए पालीवाल माहेश्वरी हाउस ऑफ बिजनेसेस एंड रिसर्च व मेटाल्डिहाईड कीटकनाशक के लिए स्टार फर्टीलायजर्स एंड पेस्टीसाईड्स तथा बैटरी स्प्रे पंप के लिए नवकर एग्रो प्लास्ट कंपनी को ठेका दिया गया है.