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महारेरा ने भेजी 45 डेवलपर्स को नोटिस

1781 प्रकरणों में एक ही बैंक खाता अनेक प्रोजेक्ट से संलग्न

* अन्य को भी नोटिस होगी जारी
* जांच शुरु, अब पहले अनुमति आवश्यक
मुंबई/दि.2- अचल संपदा अधिनियम की धारा 4 (2) (1) (डी) के अनुसार पंजीकृत गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करने एक ही पंजीयन क्रमांक का प्रकल्प हेतु केवल एक बैंक खाता रखना बंधनकारक है. फिर भी 1781 प्रकल्प ने उनके बैंक खाते में एक से अधिक प्रकल्प संलग्न करने की अनियमितता महारेरा की जांच पडताल में उजागर हुई है. जिससे अब तक 54 प्रकल्पों को नोटिस भेजी गई है अन्य प्रकल्पों को भी कारण बताओ नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरु है.
महारेरा ने डेवलपर्स को चेतावनी दी है कि भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए. एक प्रकल्प का एक ही डेजिगनेटेड खाता रखा जाए. दूसरा प्रकल्प बैंक खाते से जोडने पर उसे प्रतिबंधित किया जाएगा. कम्प्यूटर में भी ऐसी प्रणाली बदलाव कर लेने की जानकारी महारेरा ने दी. उन्होंने बताया कि अब डेवलपर परस्पर खाता बदलने का प्रयत्न भी नहीं कर सकेंगे. महारेरा में नया आदेश जारी किया है जिसके अनुसार बदलाव के लिए पूर्व अनुमति अत्यावश्यक कर दी है.
महारेरा ने स्पष्ट किया कि स्थायी संपत्ति क्षेत्र में अनुशासन लाने का प्रयत्न है. प्रत्येक घर खरीदी करार और इस क्षेत्र का निवेश सुरक्षित रखने, प्रापर्टी क्षेत्र में विश्वनियता बढाने एवं वित्तिय अनुशासन और पादर्शिता लाने महारेरा समर्पित रुप से प्रयत्नशील है. इसी कडी में व्यापक जांच पडताल शुरु है. आगे भी अनेक डेवलपर्स को नोटिस जारी होगी. नियमों का उल्लंघन करनेवालों पर एक्शन भी लेने की तैयारी दर्शायी है.

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