महाराष्ट्र

आमसभाओें को ऑनलाईन कराना न्याय संगत नहीं-हाइकोर्ट

ठाणे मनपा के दो पार्षदों ने दायर की थी याचिका

मुंबई/दि.16 – बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि दिल्ली में लोेकसभा व महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र प्रत्यक्ष रूप से हुआ है. इसलिए राज्य सरकार महाराष्ट्र की महानगरपालिकाओें व स्थानीय निकायों की आमसभा की बैठक ऑनलाईन कराने से जुडे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे. हाईकोर्ट ने यह निर्देश ठाणे महानगरपालिका के दो नगरसेवकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.
याचिका में ठाणे मनपा की आमसभा बैठक को प्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्देश देने की मांग की है. जिससे सभी नगरसेवक इसमें शामिल हो सके. सोमवार को मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ति गिरीष कुलकर्णी की खंडपीठ ने मामले से जुडे सभीे पक्षों को सुनने के बाद कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में हैे. सभी क्षेत्र कार्य के लिए खुल चुके है. दिल्ली में लोकसभा व महाराष्ट्र में विधानसभा का सत्र प्रत्यक्ष रूप से हुआ है. ऐसे में स्थानीय निकायों की आमसभा की बैठक ऑनलाईन कराना न्यायसंगत नजर नहीं आता है. इसलिए राज्य का नगर विकास विभाग अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे.

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