हिंगोली/दि.1 – 5 वर्ष पूर्व हुई बलात्कार की घटना में हिंगोली सत्र न्यायालय ने आरोपी आसेफ शेख रज्जाक को विविध धाराओं के तहत दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई. इस्तगासे के अनुसार हिंगोली ग्रामीण पुलिस थाना क्षेत्र में 8 दिसंबर 2017 को 17 साल की लडकी पर रेप की घटना हुई थी. पुलिस ने आरोपी आसेफ और उसके मित्र के विरुद्ध बलात्कार और एक्टोसिटी एक्ट की धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था. घटना ऐसी थी कि, लडकी कोचिंग क्लास से घर लौट रही थी. आरोपी आसेफ और उसके मित्र ने पीडिता को जबरन ऑटो रिक्षा बिठाया और मालरान में ले जाकर उस पर अत्याचार किया. किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दिये जाने की शिकायत पुलिस के सामने की गई. पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत आरोपी आसेफ शेख रज्जाक को गिरफ्तार कर दोषारोप पत्र दाखिल किया. 17 साक्षीदार कोर्ट में पेश किये गये. घटना के 5 वर्ष बाद पीडिता को इंसाफ मिला. न्यायाधीश डी. जी. कांबले ने मुजरीम को दोषी पाकर सजा सुनाई.