महाराष्ट्र

9 दिसंबर को होगी मराठा आरक्षण पर सुनवाई

संविधानपीठ के सामने रखा जायेगा स्थगनादेश का मसला

मुंबई/दि. ५ – मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गये अंतरिम स्थगनादेश को हटाने हेतु राज्य सरकार की ओर से की गई अपील पर आगामी 9 दिसंबर को अपरान्ह 2 बजे सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ के संदर्भ में सुनवाई होगी. इस आशय की जानकारी देते हुए मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडल उपसमिती के अध्यक्ष अशोक चव्हाण द्वारा बताया गया है कि, इस निर्णय के चलते राज्य सरकार द्वारा सतत किये गये प्रयासों को सफलता मिली है.
बता दें कि, सर्वोच्च न्यायालय की तीन सदस्यीय खंडपीठ द्वारा 9 सितंबर को मराठा आरक्षण पर जारी किये गये अंतरिम स्थगनादेश की वजह से नौकर भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया में एसईबीसी संवर्ग के हजारों आवेदक प्रभावित हुए थे. ऐसे में इस अंतरिम आदेश को रद्द करने हेतु राज्य सरकार ने एक अपील दायर करते हुए मुख्य न्यायाधीश से मांग की थी कि, इस अपील पर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई करवायी जाये. जिसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने पांच सदस्यीय संविधान पीठ का गठन करते हुए मराठा आरक्षण पर दिये गये अंतरिम स्थगनादेश पर सुनवाई करने का निर्णय लिया था.

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