31 मई तक सभी दुकानों पर मराठी बोर्ड अनिवार्य, अन्यथा कार्रवाई
मुंबई मनपा ने जारी किये निर्देश
मुंबई/दि.13– राज्य विधान मंडल के विगत बजट अधिवेशन में राज्य की सभी दुकानों व आस्थापनाओं पर मराठी में फलक लगाये जाने का निर्णय लिया गया था और अब इस निर्णय पर अमल करना है. अत: आगामी 31 मई तक सभी दुकानों, आस्थापनाओं व कार्यालयों के बोर्ड व फलक मराठी भाषा में लगाये जाये, इस आशय का निर्देश जारी करते हुए मुंबई महानगरपालिका ने चेतावनी दी है कि, ऐसा नहीं होने पर संबंधितों के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी.
बता दें कि, महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना संशोधन अधिनियम 2022 की धारा 36 (क) (1) की उपधारा 6 के तहत पंजीबध्द रहनेवाले सभी दुकानों व आस्थापनाओं के लिए लागू रहनेवाली धारा 7 के अनुसार मराठी भाषा में नाम फलक लगाना अनिवार्य किया गया है और इस नियम का पालन नहीं करनेवाले व्यक्तियों व प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है. ऐसे में दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों व आस्थापनाओं पर मराठी भाषा में नामफलक लगाया गया है अथवा इसकी जांच महानगरपालिका के बाजार व परवाना तथा दुकान व आस्थापना विभाग द्वारा प्रत्येक वार्ड में जाकर की जायेगी और जांच के दौरान मराठी भाषा में बोर्ड लगाने से इन्कार करने पर सीधे न्यायालय में मामला दाखिल किया जायेगा. वहीं अदालती कार्रवाई से बचने हेतु संबंधितों को आर्थिक जुर्माना भरना होगा. जिसके तहत प्रति कामगार 1 हजार रूपये अथवा कानून में दंड को लेकर किये गये प्रावधान के अनुसार जुर्माना लगाया जायेगा.