महाराष्ट्र

शहीद सूद के परिवार को एक करोड का दिया जाएगा लाभ

कोर्ट की सख्ती के बाद जागी सरकार

* लाभ का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश
मुंबई/दि.18-मुंबई हाई कोर्ट ने शहीद मेजर अनुज सूद के परिवार को वित्तीय लाभ देने से इनकार करने पर राज्य सरकार की खिंचाई की है. राज्य के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने उच्च न्यायालय में सूद के परिवार को एक करोड वित्तीय लाभ और 9 हजार रुपए प्रति माह देने का आश्वासन दिया.
मेजर अनुज सूद 2 मई 2020 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाडा जिले में आतंकवादियों से लडते हुए शहीद हो गए थे. सूद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, लेकिन उनके परिवारों को दिया जाने वाला भत्ता और लाभ राज्य सरकार द्वारा नहीं दिया जाने से मेजर सूद की पत्नी आकृति ने मुंबई हाई कोर्ट में याचिका दायर की. इस याचिका पर 17 अप्रैल को गिरीश कुलकर्णी और न्या. फिरदोश पुनीवाला की बेंच के सामने सुनवाई हुई.
पिछली सुनवाई में निर्देश दिया गया था कि आकृति सूद की अर्जी पर सरकार विशेष मामले के तौर पर प्राथमिकता से फैसला ले. उस समय सरकार ने कहा था कि फिलहाल उन्हें वित्तीय लाभ नहीं दिया जा सकता और प्रस्ताव पर निर्णय के लिए कैबिनेट की मंजूरी जरूरी है. शीर्ष अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए हलफनामा दाखिल करने को कहा था.

* लाभ का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश
न्या. गिरीश कुलकर्णी की बेंच के सामने 17 अप्रैल को सुनवाई हुई, उस वक्त सरकार की ओर से महाअधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने बेंच को जानकारी दी कि सरकार याचिकाकर्ताओं को वित्तीय लाभ देने के लिए तैयार है. खंडपीठ ने कहा कि आकृति सूद को 60 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि मेजर अनुज सूद के पिता चंद्रकांत को 40 लाख रुपये दिए जाएंगे, साथ ही महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार योजना के तहत 9 हजार रुपये प्रति माह देने का निर्णय लिया गया है.पीठ ने इस पर ध्यान दिया और निर्देश दिया कि लाभ का भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए.

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