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मंत्री राठोड को कोर्ट से बडी राहत

युवती की आत्महत्या का प्रकरण

* चित्रा वाघ की याचिका नामंजूर
मुंबई /दि.24– प्रदेश के मंत्री संजय राठोड से संबंधित युवती ने पुणे में उंची इमारत से छलांग लगाकर जान देने के प्रकरण में राठोड पर अपराध दर्ज करने की मांग बंबई उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दी. यह याचिका बीजेपी नेता चित्रा वाघ ने दायर की थी. घटना के समय राठोड मविआ सरकार में मंत्री थे.
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आलोक आराधे व न्या. भारती डांगरे की खंडपीठ ने याचिका ठुकराते हुए कहा कि, पुलिस ने न्यायदंडाधिकारी के सामने जो रिपोर्ट रखी है, उसमें कहा गया है कि, युवती ने आत्महत्या की होगी अथवा दुर्घटनावश उसकी मृत्यु हो गई होगी. जब घटना हुई उस समय संबंधित महिला शराब के नशे में रही. इसलिए हो सकता है कि, बालकनी में उसका संतुलन बिगडकर दुर्घटना हुई हो. ऐसी बात महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कोर्ट में कही.
चित्रा वाघ ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर युवती की मृत्यु के मामले में कैबिनेट मंत्री संजय राठोड पर अपराध दर्ज करने की गुहार लगाई थी. घटना विगत 8 फरवरी 2021 को हुई. युवती उसके पुणे स्थित घर की बालकनी से गिरी. उसकी जान चली गई. इसके बाद बडा बवाल हुआ. राठोड को मंत्री पद से इस्तीफा देना पडा था. राठोड अभी महायुति सरकार में भी कैबिनेट मंत्री और यवतमाल के पालकमंत्री है.

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