महाराष्ट्र

आधार कार्ड का दुरुपयोग करने पर हो सकता है 1 करोड़ तक जुर्माना

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सरकार ने दिए अधिकार

मुंबई/दि.6 – आधार कार्ड का दुरुपयोग करने वालों को आर्थिक दंड लगाने का अधिकार भारत सरकार ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को (यूआयडीएआय) दिए है. जिसके अनुसार दुरुपयोग के मामले में प्राधिकरण दोषियों को 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना लग सकता है.
दो वर्ष पूर्व इस संबंध का कानून किया गया था. इस संबंध की अधिसूचना केंद्र सरकार ने 2 नवंबर को जारी की है. यूआयडीएआय (दंड निर्णय) नियमावली 2021 के अनुसार अब आधार कार्ड का दुरुपयोग होने पर उस संबंध की शिकायत प्राधिकरण के पास दाखल की जा सकेगी. जिस पर प्राधिकरण आर्थिक दंड की कार्रवाई कर सकेगा. यह जुर्माना 1 करोड़ रुपए तक का हो सकता है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को दंड का अधिकार देने के लिए सरकार ने आधार व व अन्य कानून (सुधारना) विधेयक 2019 मंजूर किया था. जिसके अनुसार अब इस संबंध की नई नियमावली जारी की गई है.
इस नियमावली के अनुसार प्राधिकरण एखाद अधिकारी को प्रेझेंटिंग ऑफीसर के रुप में नियुक्त कर सकता है. यह अधिकारी शिकायतों की छाननी कर प्रकरण निर्णय अधिकार के सामने प्रस्तुत करेगा. निर्णय अधिकारी सजा सुनाने विषय का निर्णय लेगा. फिलहार सीम कार्ड, पॅन कार्ड, प्राप्ति कर विवरण पत्र आदि अनेक बातों में आधार बंधनकारक किया गया है.

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