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जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र से स्थगिती हटी

अब दुबारा नए सिरे से करना होगा आवेदन

* संशोधित कार्यपद्धति की गई निश्चित
मुंबई/दि.26 – विलंबित जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने पर लगाई गई स्थगिती को हटाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है. साथ ही अब विलंबित जन्म-मृत्यु पंजीयन हेतु संशोधित कार्यपद्धति निश्चित की गई है. ऐसे में जिन लोगों के जन्म अथवा मृत्यु पंजीयन को रद्द किया गया है, उन्हें अब संशोधित शासन निर्णयानुसार संबंधित तहसीलदार के पास तमाम आवश्यक दस्तावेजों के साथ नए सिरे से दुबारा आवेदन करना होगा.
बता दें कि, विलंबित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जारी किए जाने को लेकर सरकार के पास बडे पैमाने पर शिकायतें प्राप्त हुई थी. साथ ही भाजपा नेता व पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इसे लेकर बेहद संगीन आरोप लगाए थे. जिसकी गंभीर दखल लेते हुए राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2025 को जारी आदेश के तहत विलंबित जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र वितरण की कार्रवाई को स्थगिती दी थी. परंतु इसकी वजह से निर्माण हुई स्थिति और नागरिकों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 17 मार्च 2025 को जारी पत्र के अनुसार इस स्थगिती को पीछे ले लिया गया है. साथ ही विलंबित जन्म व मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नई व संशोधित कार्यपद्धति निश्चित की गई है.
इसी बिच 11 अगस्त 2023 से 21 जनवरी 2025 की कालावधि के दौरान जारी किए गए कुछ विशिष्ट प्रमाणपत्रों को रद्द कर दिया गया है. जिसके तहत तहसीलदार व तहसील दंडाधिकारी के पद से कम स्तर वाले अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों को खारिज किया गया है. ऐसे में अब प्रमाणपत्र रद्द हो जानेवाले नागरिकों को सार्वजनिक स्वास्थ विभाग के 12 मार्च 2025 को जारी शासन निर्णयानुसार अपने दस्तावेजों के साथ संबंधित तहसीलदार के समक्ष दुबारा आवेदन करना होगा. जिसके साथ निर्धारित साक्ष भी जोडने होंगे, ऐसी जानकारी वरिष्ठ सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई है.

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