* कभी भी गिरफ्तारी की संभावना
* सांसद राणा के पिता की भी मुश्किलें बढी
मुंबई/दि.21- अमरावती जिले की सांसद नवनीत राणा के लिए एक बार फिर कानूनी रूप से दिक्कतें बढती नजर आ रही है. क्योंकि फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में सांसद नवनीत राणा के खिलाफ शिवडी के महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने गैर जमानती वॉरंट जारी करने के साथ ही मुलूंड पुलिस को कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किये है. उल्लेखनीय है कि, सांसद नवनीत राणा ने मुंबई सत्र न्यायालय में इस वॉरंट के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, जो अब भी प्रलंबीत है. चूंकि मुंबई सत्र न्यायालय ने अब तक कार्रवाई पर स्थगिती नहीं दी है. ऐसे में शिवडी न्यायालय ने मुलूंड पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 7 नवंबर को होनेवाली है. यानी आगामी 7 नवंबर तक सांसद नवनीत राणा को किसी भी तरह की राहत मिलने की उम्मीद थोडी कम ही है.
बता दें कि, जाति प्रमाणपत्र के लिए शाला छोडने का फर्जी प्रमाणपत्र सांसद नवनीत राणा द्वारा पेश किये जाने का आरोप इस मामले में लगाया गया है. जिसमें कहा गया है कि, नवनीत राणा के पिता ने जालसाजी के जरिये यह प्रमाणपत्र प्राप्त किया है. ऐसे में सांसद नवनीत राणा व उनके पिता हरभजनसिंह कुंडलेस के खिलाफ मुलूंड पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करायी गई थी. जिसके आधार पर दोनों पिता-पुत्री के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
यहां यह भी विशेष उल्लेखनीय है कि, सांसद नवनीत राणा का जाति प्रमाणपत्र मुंबई उच्च न्यायालय ने 8 जून 2021 को रद्द कर दिया है. साथ ही उन पर 2 लाख रूपये का दंड भी लगाया गया है. मुंबई हाईकोर्ट के इस फैसले के चलते नवनीत राणा की संसद सदस्यता ही खतरे में आ गई थी, क्योंकि अपने इसी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर उन्होंने अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित अमरावती संसदीय सीट से दो बार लोकसभा का चुनाव लडा और वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए वे सांसद भी निर्वाचित हुई. वही दूसरी ओर शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद अडसूल व सेना पदाधिकारी सुनील भालेराव ने वर्ष 2017 के दौरान ही नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी. पश्चात उच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को फर्जी करार दिया था और यह जाति प्रमाणपत्र संबंधित कार्यालय के पास जमा करते हुए दो लाख रूपये का आर्थिक जुर्माना अदा करने का भी आदेश सुनाया था. हाईकोर्ट द्वारा सुनाये गये फैसले के खिलाफ सांसद नवनीत राणा ने तुरंत ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. जहां पर 22 जून 2021 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर स्थगिती दी थी. तब से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में ही प्रलंबीत है. वहीं अब इसी से जुडे मामले को लेकर शिवडी के महानगर दंडाधिकारी की अदालत ने सांसद नवनीत राणा के खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी किया है और मुलूंड पुलिस को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिये है. जिसकी वजह से सांसद नवनीत राणा की दिक्कतें एक बार फिर बढती नजर आ रही है और उन्हें मुलूंड पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की संभावना भी बनी हुई है.