महाराष्ट्र

मराठा आरक्षण संदर्भ की याचिका एमपीएससी वापस लेगी

उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने दी जानकारी

मुंबई/दि.22 – मराठा आरक्षण संदर्भ में याचिका राज्य लोकसेवा आयोग ने (एमपीएससी)सर्वोच्च न्यायालय में दर्ज की थी. इसकी चर्चा राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हुई. इस बात की जानकारी देते समय उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने आरक्षण संबंध की यह याचिका एमपीएससी पीछे लेंगे ऐसा मीडिया से बोलते समय कहा. एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछडे) में से जो नियुक्तिया हुई है. वह रद्द करने की जो भूमिका थी वह न ल , ऐसा स्पष्ट निर्देश भी अब एमपीएससी ने वकील को देने का एमपीएससी की ओर से बताया गया.
सर्वोच्च न्यायालय ने मराठा आरक्षण को स्थगिती देने के बाद भर्ती प्रक्रिया प्रलंबित थी. परंतु 9 सितंबर 2019 के पूर्व विद्यार्थियों ने एमपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की है. उन्होंने नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इसमें राज्य सरकार न्यायालय में उन्हें सहयोग करनेवाले थे. किंतु उससे पूर्व ही एमपीएससी ने सर्वोच्च न्यायालय मेंं याचिका दर्ज कर सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछडे (एसईबीसी)प्रवर्ग अंतर्गत 2018 से नियुक्ति की प्रतिक्षा में रहनेवाले सभी विद्यार्थियों की नियुक्ति रद्द करने की मांग की थी. इस याचिका संंबंध में राज्य सरकार में तीव्र रोष उत्पन्न हो रहा है. परंतु उसके बाद एमपीएससी ने यह कदम उठाया है.जिसके कारण अब सर्वोच्च न्यायालय में किया गया आवेदन वापस लिया जायेगा. गुरूवार को इस संदर्भ में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार (Deputy Chief Minister Ajit Pawar) ने जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री से इस बारे में चर्चा की गई है. एमपीएससी का आवेदन वापस लेने की भूमिका रखी गई थी. इसलिए आरक्षण को लेकर यह याचिका एमपीएससी वापस लेगी. इस संबंध में विस्तृत जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशित किए जाने की जानकारी एमपीएससी की ओर से दी गई है.

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