‘रैपिडो’ को मुंबई हाईकोर्ट का झटका
बाईक व टैक्सी सहित सभी सेवा बंद करने का निर्देश

मुंंबई/ दि.13 – मोबाइल आधारित टैक्सी व बाईक सेवा देने वाली रैपिडो कंपनी को आज मुंबई उच्च न्यायालय ने काफी बडा झटका देते हुए आज दोपहर से ही आगामी 20 जनवरी तक समूचे राज्य में अपनी सभी सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है. रैपिडो के पास व्यवसाय हेतु आवश्यक लाईसेंस नहीं रहने की बात महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ व्दारा ध्यान में लाये जाने के पश्चात अदालत ने उपरोक्त निर्देश दिये. इस मामले में अगली सुनवाई आगामी 20 जनवरी को होगी.
बता दे कि, रैपिडो व्दारा एग्रीगेटर लाईसेंस हेतु किये गए आवेदन को गत वर्ष पुणे आरटीओ कार्यालय व्दारा खारिज कर दिया गया. जिसके खिलाफ रैपिडो ने मुंबई उच्च न्यायालय में अपील की थी. जहां पर आज हुई सुनवाई के दौरान परिवहन विभाग ने अदालत को बताया कि, राज्य में इस तरह की सेवा देने हेतु कोई नीति नहीं है. अत: रैपिडो की सेवाएं नियमबाह्य है. राज्य सरकार व्दारा बाईक टैक्सी संदर्भ में स्वतंत्र समिति स्थापित किये जाने की जानकारी भी हाईकोर्ट को दी गई. जिसके बाद उच्च न्यायालय ने आज दोपहर 1 बजे से आगामी 20 जनवरी तक रैपिडो को अपनी सेवाएं बंद रखने का निर्देश दिया.