अवकाश के दिन भी मनपा ने अवैध होर्डिंग निकाले
एसटी डिपो के पास शनिवार को हुई कार्रवाई

* उपायुक्त श्यामसुंदर देव भी पहुंचे जाएजा लेने
अमरावती/दि.20– घाटकोपर की घटना के बाद मनपा प्रशासन द्वारा शहर के अवैध होर्डिंग निकालने का काम शुरु किया गया है. जिसके तहत गुरुवार और शुक्रवार को दो दिन कार्रवाई जारी रहने के बाद शनिवार 18 मई को अवकाश के दिन भी यह कार्रवाई जारी रही. शहर के रुक्मिणी नगर से एसटी डिपो रोड के अवैध होर्डिंग निकाले गए. कार्रवाई के दौरान मनपा उपायुक्त श्यामसुंदर देव और सहायक आयुक्त भूषण पुसतकर ने भी पहुंचकर वहां का जायजा किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए.
जानकारी के मुताबिक घाटकोपर की घटना के बाद राज्य शासन ने राज्य के सभी जिलो व तहसील स्तर के अवैध होर्डिंग निकालने के निर्देश मनपा, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर पंचायतो को दिए है. साथ ही इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न होने के लिए विविध राजनीतिक दलो ने भी अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है. इसके तहत मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देश पर मनपा क्षेत्र में गुरुवार 16 मई से कार्रवाई शुरु की गई है. रविनगर के दो होर्डिंग गिराने के बाद शुक्रवार को रुक्मिणी नगर के दो होर्डिंग गिराए गए. बाजार परवाना अधीक्षक उदय चव्हाण के नेतृत्व में यह कार्रवाई चल रही है. शुक्रवार देर रात तक यह कार्रवाई चलने के बाद शनिवार 18 मई को अवकाश का दिन रहने के बावजूद मनपा द्वारा यह कार्रवाई जारी थी. शनिवार को रुक्मिणी नगर से एसटी डिपो रोड के होर्डिंग गिराना जारी था. उसके लिए एकतरफा मार्ग का यातायात बंद कर दिया गया था. यह कार्रवाई निरंतर जारी रहनेवाली है. शनिवार को कार्रवाई स्थल पर मनपा उपायुक्त श्यामसुंदर देव ने पहुंचकर वहां का जायजा किया. अवैध होर्डिंग का साहित्य जब्त कर लिया गया. शहर के मुख्य स्थल पर तथा मार्गो पर होर्डिंग व बैनर लगाने के लिए मनपा की एनओसी लेनी पडती है. जिन्होंने अधिकृत रुप से अनुमति न लेते हुए होर्डिंग और बैनर लगाए है, ऐसे सभी होर्डिंग निकालकर जमा किए जा रहे है. कार्रवाई के दौरान बाजार परवाना विभाग के कर्मचारी व अतिक्रमण विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग किया. शहर के फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग निकालने की कार्रवाई करते समय होर्डिंग की स्टेबिलिटी के जांच के निर्देश दिए गए है. जो होर्डिंग अवैध दिखाई देते है उसे निकालने के निर्देश इस अवसर पर उपायुक्त ने दिए. बाजार व परवाना विभाग की होर्डिंग बाबत जो शर्त व नियम है उसे पूर्ण करनेवालों को होर्डिंग की एनओसी दी जाए, ऐसा भी श्यामसुंदर देव ने कहा. यह कार्रवाई निरंतर शुरु रखने की सूचना भी उन्होंने दी. इसके बावजूद कोई अवैध तरीके से फ्लैक्स, बैनर, होर्डिंग लगाता है तो संबंधितो पर फौजदारी कार्रवाई करने की सूचना भी उन्होंने दी.