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नगर पंचायत, ग्राम पंचायत व जिला परिषद में ओबीसी आरक्षण के बिना ही होंगे चुनाव

अब ओबीसी सीटों को माना जायेगा ‘ओपन कैटेगिरी’ में

* रद्द रहनेवाली ओबीसी सीटों पर ‘ओपन’ से 18 जनवरी को मतदान
* राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना
* 20 दिसंबर को ओबीसी की बजाय सर्वसाधारण व महिला आरक्षण की नोटीस होगी जारी
* 23 दिसंबर को सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग के आरक्षण का ड्रॉ
* 24 दिसंबर को रिपोर्ट व 27 दिसंबर को मान्यता
* 28 दिसंबर को जिलाधीश द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की होगी घोषणा
* 29 दिसंबर से 3 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे
* 4 जनवरी को नामांकनों की पडताल व 10 जनवरी तक नामांकन वापसी
* 19 जनवरी को सभी सीटों के परिणाम एक साथ होंगे घोषित
* पहले से घोषित बाकी सीटों पर 21 दिसंबर को होना है मतदान
* अब प्रत्याशियों को परिणाम हेतु करना पडेगा थोडा अधिक इंतजार
* निर्वाचन आयोग ने चुनाव रद्द करने के सरकारी प्रस्ताव को किया खारिज

मुंबई/दि.17- राज्य में ओबीसी संवर्ग के राजनीतिक आरक्षण को लेकर इस समय जबर्दस्त तनातनीवाली स्थिति देखी जा रही है. जहां एक ओर राज्य सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण को लेकर जारी किये गये अध्यादेश पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगिती कायम रखी गई है और ओबीसी आरक्षण के बिना ही स्थानीय निकायों के चुनाव तय समय पर कराने के निर्देश दिये है. वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार एडी-चोटी का जोर लगा रही है कि, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण केे बिना चुनाव न करवाये जाये और इस समय चल रही निर्वाचन प्रक्रिया को पूरी तरह से रद्द करवा दिया जाये. किंतु ऐसे तमाम प्रयासों व प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आज एक अधिसूचना जारी की गई है. जिसमें कहा गया है कि, राज्य की जिन स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनाव में ओबीसी आरक्षित सीटों पर निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित रखा गया था, अब उन सीटों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार खुले प्रवर्ग में ग्राह्य माना जायेगा. साथ ही उन सीटों पर इससे पहले स्थगित किये गये चुनाव को आगामी 18 जनवरी को कराया जायेगा. वहीं शेष सभी सीटों पर पूर्व नियोजीत कार्यक्रम के तहत 21 दिसंबर को मतदान होगा. 21 दिसंबर को होनेवाले मतदान की मतगणना इससे पहले 22 दिसंबर को की जानी थी. किंतु अब ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को ओपन कैटेगिरी में ग्राह्य मानते हुए 18 जनवरी को होनेवाले मतदान के बाद सभी सीटों की मतगणना 19 जनवरी को होगी और सभी सीटों का चुनाव परिणाम एक साथ घोषित किया जायेगा.
बता दें कि, राज्य में आगामी 21 दिसंबर को 106 नगर पंचायतों, गोंदिया व भंडारा जिला परिषद व इन दो जिला परिषदों के अंतर्गत आनेवाली 15 पंचायत समितियों के आम चुनाव करवाने के साथ-साथ चार हजार से अधिक ग्राम पंचायतों की रिक्त सीटों पर उप चुनाव कराये जाने है. जहां पर ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के चलते चुनाव को स्थगित रखा गया था. वहीं गत रोज इस पूरे मामले का पटापेक्ष करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि, ओबीसी आरक्षित सीटों को सर्वसामान्य यानी ओपन कैटेगिरी में ग्राह्य मानते हुए आगामी सात दिनों के भीतर इन सीटों पर भी चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जाये. ऐसे में अब राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी आरक्षित सीटों को ओपन कैटेगिरी में रूपांतरित करने और इन सीटों पर नामांकन प्रक्रिया पूर्ण करते हुए चुनाव करवाने को लेकर अधिसूचना जारी की है. जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि, स्थानीय निकायों की एससी/एसटी आरक्षित व सामान्य वर्ग की सीटों पर पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 दिसंबर को ही मतदान होगा. वहीं ओबीसी आरक्षण रद्द की गई सीटों को ओपन कैटेगिरी में ग्राह्य मानते हुए उन सीटों पर आगामी 18 जनवरी को मतदान कराया जायेगा. तथा सभी सीटों की मतगणना 19 जनवरी को करते हुए सभी सीटों के चुनावी नतीजे एक साथ ही घोषित किये जायेंगे.
ऐसे रहेगा ‘उन’ सीटों पर चुनावी कार्यक्रम
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के मुताबिक आगामी 20 दिसंबर को जिलाधीश कार्यालय द्वारा अब तक ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित सीटों को ओबीसी की बजाय अब सर्वसाधारण एवं सर्वसाधारण महिला संवर्ग सीटों में रूपांतरित करने की नोटीस जारी होगी. जिसके बाद 23 दिसंबर को मुख्याधिकारी कार्यालय स्तर पर इन सभी सीटों पर सर्वसाधारण महिला प्रवर्ग के आरक्षण का ड्रॉ निकाला जायेगा. जिसके संदर्भ में 24 दिसंबर को जिलाधीश कार्यालय द्वारा विभागीय आयुक्त व नगर परिषद प्रशासन के प्रादेशिक संचालक के पास अपनी रिपोर्ट पेश की जायेगी. जिसे संबंधित विभागीय आयुक्त कार्यालय द्वारा 27 दिसंबर तक अपनी मान्यता दी जायेगी. जिसके पश्चात जिलाधीश कार्यालय द्वारा 28 दिसंबर को अपने स्तर पर चुनाव के संदर्भ में अंतिम अधिसूचना व चुनावी कार्यक्रम की घोषणा की जायेगी.
जिसके बाद 29 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 3 जनवरी तक नामांकन भरे जा सकेंगे. पश्चात 4 जनवरी को सभी नामांकनों की पडताल करते हुए वैध नामांकनों की सूची प्रकाशित की जायेगी. साथ ही 10 जनवरी तक नामांकन पत्र इच्छुकों द्वारा वापिस लिये जा सकेंगे. नामांकन वापसी का समय समाप्त होने के बाद चुनावी मैदान में रहनेवाले उम्मीदवारों को दूसरे दिन चुनाव चिन्हों का वितरण किया जायेगा और एक सीट पर एक से अधिक दावेदार रहने की स्थिति में 18 जनवरी को सुबह 7.30 से शाम 5.30 बजे तक मतदान करवाया जायेगा. जिसके बाद 21 दिसंबर व 18 जनवरी को सभी सीटों पर हुए मतदान की मतगणना 19 जनवरी को सुबह 10 बजे से एक साथ करनी शुरू की जायेगी तथा मतगणना निपटने के पश्चात सभी सीटों के परिणाम एक साथ घोषित किये जायेंगे. ऐसे में अब 21 दिसंबर को जिन सीटों पर मतदान होगा, उन सीटों पर चुनाव लडनेवाले प्रत्याशियों को चुनाव परिणाम के लिए करीब एक माह की प्रतीक्षा करनी होगी.
* तिवसा व भातकुली की कुल चार सीटों पर 18 जनवरी को होगा मतदान
बता दें कि, अमरावती जिले की तिवसा व भातकुली नगर पंचायत की 17-17 सीटों पर भी चुनाव प्रस्तावित है. किंतु तिवसा में 3 व भातकुली में 1 सीट ओबीसी संवर्ग हेतु आरक्षित थी. ऐसे में तिवसा की 14 व भातकुली की 16 सीटों पर आगामी 21 दिसंबर को पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुरूप मतदान होगा. वहीं शेष 4 सीटों को अब ओबीसी संवर्ग की बजाय ओपन कैटेगिरी यानी सर्वसामान्य संवर्ग में ग्राह्य मानते हुए वहां पर नये सिरे से निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की जायेगी और उन 4 सीटों पर आगामी 18 जनवरी को मतदान कराया जायेगा.
* महानगर पालिका के आम चुनाव पर टिकी सभी की निगाहें
यहां यह विशेष उल्लेखनीय है कि, आगामी फरवरी माह में राज्य की करीब 16 महानगर पालिकाओं के आम चुनाव होना प्रस्तावित है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण को लेकर 17 जनवरी को सुनवाई होनेवाली है. ऐसे में अब सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगली तारीख पर ओबीसी आरक्षण को लेकर दिये जानेवाले फैसले पर टीकी हुई है. ज्ञात रहे कि, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिती के चुनाव के समय ही ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्थगिती दी गई. जिससे स्थानीय स्वायत्त निकायों के चुनावों को लेकर काफी संभ्रम एवं गहमागहमीवाली स्थिति बनी रही. सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के चलते राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायोें के चुनाव को स्थगित कराने हेतु हर संभव प्रयास किये गये. किंतु इसमें सरकार को सफलता नहीं मिली. जिसके तहत पहले यह तय किया गया कि, ओबीसी आरक्षित सीटों को छोडकर अन्य सीटों पर चुनाव करवा लिये जाये और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण का मामला हल हो जाने के बाद ओबीसी आरक्षित सीटों पर चुनाव करवाया जाये. किंतु गत रोज हुई सुनवाई के बाद ओबीसी आरक्षण पर स्थगिती कायम रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया कि, स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षित सीटों को ओपन कैटेगिरी में ग्राह्य माना जाये तथा उन सीटों पर भी चुनाव करवाये जाये. ऐसे में आज राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा एक नई अधिसूचना जारी की गई है. हालांकि इस अधिसूचना का फिलहाल फरवरी माह में होनेवाले महानगरपालिका के आम चुनाव के साथ सीधा संबंध नहीं है. किंतु यदि अगली तारीख के बाद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कोई राहत नहीं दी जाती है, तो संभवत: मनपा चुनाव में भी ओबीसी आरक्षित सीटों को सर्वसामान्य यानी ओपन कैटेगिरी में ग्राह्य माना जायेगा और इन सीटों में से आधी सीटों पर सर्वसाधारण महिला हेतु आरक्षण दिया जायेगा.

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