नारायण राणे ने नहीं लगायी पुलिस थाने में हाजरी
वकील के जरिये तबियत ठीक नहीं रहने का दिया हवाला
रायगढ/दि.30 – मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को महाड पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जिसके बाद महाड कोर्ट से नारायण राणे को जमानत मंजूर हुई थी और नारायण राणे को 30 अगस्त को अलीबाग पुलिस थाने में हाजीर रहने का आदेश दिया गया था. किंतु राणे के वकील एड. सचिन चिकने ने स्थानीय अपराध अन्वेषण विभाग के पास आवेदन करते हुए बताया कि, इस समय राणे की तबियत ठीक नहीं चल रही है. जिसकी वजह से वे अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं रह पायेंगे.
इस संदर्भ में अपराध अन्वेषण विभाग के प्रमुख दयानंद गावंडे ने बताया कि इस आवेदन को संबंधित जांच अधिकारी के पास भेजा जायेगा. जिसे लेकर कानूनी मार्गदर्शन प्राप्त किया जायेगा. बता दें कि, भाजपा की ओर से निकाली गई जन आशिर्वाद यात्रा के दौरान 23 अगस्त को महाड में बुलाई गई पत्रकार परिषद में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने राज्य के मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद राणे के खिलाफ महाड सहित नासिक, औरंगाबाद, पुणे आदि शहरों में अपराध दर्ज किये गये है. पश्चात महाड पुलिस ने राणे को गिरफ्तार किया था और महाड की कोर्ट द्वारा राणे की जमानत मंजूर की गई थी. किंतु उन्हें 30 अगस्त व 13 सितंबर को अलिबाग के स्थानीय अपराध शाखा कार्यालय में सुबह 11 से दोपहर 12 बजे के बीच हाजरी लगाने का निर्देश दिया था. जिसके चलते नारायण राणे को सोमवार की सुबह रायगड स्थित स्थानीय अपराध अन्वेषण विभाग के पुलिस निरीक्षक दयानंद गावडे के समक्ष उपस्थित रहना था. लेकिन राणे ने तबियत ठीक नहीं रहने की वजह को आगे करते हुए राणे ने हाजरी लगाने से इन्कार कर दिया. वहीं इससे पहले राणे की आमद को ध्यान में रखते हुए अपराध शाखा कार्यालय के समक्ष 10 पुलिस अधिकारियों सहित करीब 100 पुलिस कर्मचारियों को बंदोबस्त में तैनात किया गया था.