महाराष्ट्र

फर्जी जाति प्रमाणपत्र मामले में नवनीत राणा को मिली अंतरिम राहत

मुंबई-/ दि.27 मुंबई सत्र न्यायालय ने फर्जी जाति प्रमाणपत्र से जुडे मुकदमे को लेकर अमरावती की सांसद नवनीत कौर राणा को अंतरिम राहत दी है. सत्र न्यायालय ने निचली अदालत को निर्देश दिये है कि, वह फिलहाल नवनीत राणा व उनके पिता हरभजनसिंह कुंडलेस के खिलाफ कोई कार्रवाई न करे.
हाल ही में उस मामले में अदालत में उपस्थित होने को लेकर मुंबई की निचली अदालत शिवडी न्यायालय में सांसद नवनीत राणा व उनके पिता के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था. इस फैसले को नवनीत राणा ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी है. जहां विशेष न्यायाधीश ने गेैर जमानती वारंट पर अंतरिम रोक लगा दी. अंतरिम अगली सुनवाई 3 सितंबर को तय की गई है.

स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट में छेडछाड का आरोप
सांसद नवनीत राणा के खिलाफ कथित तौर पर फर्जी जाति प्रमाणपत्र को लेकर मुलूंड पुलिस थाने में अपराध दर्ज है. पुलिस ने इस मामले में नवनीत राणा और उनके पिता हरभजनसिंह कुंडलेस के खिलाफ दफा 420, 468, 471, 34 के तहत अपराध दर्ज किया है. नवनीत राणा पर अनुसूचित जाति का प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए स्कूल लिविंग सर्टीफिकेट में छेडछाड करने का आरोप है.

 

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