महाराष्ट्र

31 दिसंबर और न्यू ईयर के स्वागत को लेकर महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइंस जारी

मुंबई के कई इलाकों में जाने पर लगी पाबंदी

मुंबई /दि.२९- पिछले आठ दिनों से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण  में अचानक तेज उछाल आया है है. मुंबई में एक दिन में कोरोना के केस डबल हो गए हैं. बुधवार को अकेले मुंबई में 2 हजार 510 नए कोरोना केस सामने आए हैं. मंगलवार को 1377 केस सामने आए थे. महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के भी अब तक 167 केस सामने आ चुके हैं. इन खतरों के बीच 31 दिसंबर की नाइट और न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए महाराष्ट्र  में कई जगहों पर भीड़ जमा हो सकती है. इससे कोरोना संक्रमण में और ज्यादा तेजी आ सकती है. इन्हीं खतरों को ध्यान रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइंस जारी की है. इन गाइडलाइंस के तहत कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं और जनता से नए साल का स्वागत सादगी से करने की अपील की गई है.

राज्य में 25 दिसंबर से ही रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइक कर्फ्यू लागू है. इसके मुताबिक पांच से अधिक लोगों को एक जगह पर इकट्ठे होने पर पाबंदी है. 31 दिसंबर और 1 जनवरी के कार्यक्रमों के लिए अगर कहीं हॉल बुक किया गया है तो क्षमता से 50 फीसदी लोगों की मौजूदगी की ही इजाजत है. साथ ही आयोजकों द्वारा इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि भीड़ ना बढ़े, एक दूसरे के बीच सुरक्षित अंतर रखा जाए, मास्क के इस्तेमाल और सैनिटाइजर की सही व्यवस्था हो.

60 साल से अधिक और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर से बाहर ना जाएं

राज्य सरकार के गृह विभाग द्वारा जारी की गई इस नई नियमावली में बच्चों और बुजुर्गों के लिए खास तौर पर निर्देश दिए गए हैं. 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 10 साल से कम उम्र के बच्चों के के लिए घर से बाहर निकलने को टालने की सलाह है.

मुंबई के कुछ खास ठिकानों में एकत्र होने पर पाबंदी

31 दिसंबर और नए साल के दिन खास कर मुंबई के कुछ ठिकानों पर इकट्ठे होने से मना किया गया है. समुद्र किनारे, गार्डन, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में भीड़ बढ़ाने पर रोक लगाई गई है. गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन लाइंस, गिरगांव चौपाटी, जुहू चौपाटी में भी जाने पर पाबंदी है. साफ तौर से निर्देश दिया गया है कि इन स्थानों में जाकर भीड़ ना बढ़ाएं. नए साल के मौके पर किसी भी तरह के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने की भी मनाही है. पटाखे चलाने और आतिशबाजी करने पर भी रोक लगाई गई है.राज्य सरकार द्वारा जारी की गई इन नियमावली का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है.

Related Articles

Back to top button