प्लास्टिक बंदी संदर्भ में नई मार्गदर्शक सूचनाएं
मुंबई/दि.19– प्लास्टिक इस्तेमाल पर बंदी लगाये जाने के बाद अब केंद्र सरकार ने प्लास्टिक पॅकेजिंग करने वालों के लिए नई मार्गदर्शक सूचनाएं घोषित की हैं. इन नये मार्गदर्शन के अनुसार प्लास्टिक पॅकेजिंग से निर्माण होने वाले कचरे की उपाय योजना हेतु लेखाजोखा तैयार करना पड़ेगा. लेकिन एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक पर बंदी लाने सरकार असफल रहने पर इन नये मार्गदर्शक तत्वों के अमल का क्या होगा, ऐसा प्रश्न इस नये निर्णय के बाद उपस्थित हो रहा है.
केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदली मंत्रालय ने घोषित किये इन मार्गदर्शक तत्वों के कारण उत्पादकों की जिम्मेदारी बढ़ी है. इस माध्यम से एक बार इस्तेमाल किया जाने वाले प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने हेतु निर्बंध लगाये जाएंगे. आगामी 1 जुलाई से देश में एक ही बार इस्तेमाल किये जाने वाले प्लास्टिक पर पूरी तरह से बंदी लगाई जायेगी. प्लास्टिक कचरे के कारण होने वाले प्रदूषण का स्तर कम करे का प्रयास है. एक बार ही इस्तेमाल किए जाने वाला प्लास्टिक उपयोगी न होकर उसका कचरा भी बड़े पैमाने पर होता है.
पॅकेजिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक कचरे के फिर से इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा. इसलिए अर्थव्यवस्था मजबूत होकर प्लास्टिक के नये पर्याय के विकास को गति मिलेगी. पुनरइस्तेमाल के लिए गये प्लास्टिक को बार-बार उपयोग में लाया जाएगा. इसलिए प्लास्टिक की बिक्री कम होगी. बिक्री कम हुई तो उत्पादन भी कम होगा. ऑनलाईन प्लॅटफॉर्म के माध्यम से काम की जांच की जाएगी. मार्गदर्शक तत्वों का पालन न होने पर या प्रदूषण होने पर उत्पादकों पर पर्यावरण नियमांतर्गत कार्रवाई की जाएगी. उनसे जुर्माना वसुला जाएगा.
इन मार्गदर्शक तत्वों का मुख्य उद्देश्य ही पर्यावरण की गुणवत्ता सुधारना, पर्यावरण की सुरक्षा एवं प्रदूषण निर्माण करने वाले घटकों पर अंकुश लगाना है. यह मार्गदर्शक तत्व लागू करने की जिम्मेदारी राज्य के प्रदूषण नियंत्रण मंडल पर होगी.
चार श्रेणी में विभाजन
नये नियमों में प्लास्टिक का चार श्रेणी में विभाजन किया गया है. पहली श्रेणी में घन प्लास्टिक पॅकेजिंग का समावेश होगा. दूसरी श्रेणी में सिंगल लेयर या अनेक स्तर के प्लास्टिक पॅकेजिंग, प्लास्टिक शीट्स व प्लास्टिक शीट्स से बनाये गए कवर, थैलियां, प्लास्टिक थैलियां पाऊच होेंगे.