छ.संभाजी नगर/दि.09– मराठा समाज को राज्य शासन द्बारा विशेष सत्र बुलाकर दिया गया 10 प्रतिशत आरक्षण पर उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई है. यह जानकारी विनोद पाटिल ने दी. पाटिल मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन से जुड रहे हैं. उन्होंने बताया कि आरक्षण के विरोध में याचिका दायर की गई है. किंतु पहले ही कैवेट दाखिल की गई थी. इसलिए न्यायालय ने विनोद पाटिल को प्र्रतिवादी बनाया है. पाटिल ने कहा कि आरक्षण पर रोक नहीं लगाई गई. याचिकाकर्ता की यह विनती कोर्ट ने मान्य नहीं की. नीट का विज्ञापन जारी हो गया हैं. कोर्ट के निर्णय के अधीन यह आरक्षण सुविधा मराठा समाज ले सकता है.