महाराष्ट्र

घर बनाने के लिए नगर रचनाकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं पडेगी

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 3200 वर्गफिटवाले भूखंड पर

  • ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने दी जानकारी

मुंबई/दि.26 – राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 3200 वर्गफिटवाले भूखंड पर घर बनाने के लिए नगर रचनाकार से अनुमति लेेने की जरूरत अब नहीं होगी. ग्रामीण विकास मंत्री हसन मुश्रीफ ने गुरूवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि, करीब 1600 वर्गफिट के भूखंड पर निर्माण कार्य के लिए जमीन के मालिकाना हक के कागजात, ले-आउट, मानचित्र, बिल्डींग प्लान यूनिफाईड डीसीआर के अनुसार लाइसेंस इंजीनियर के प्रमाणपत्र के साथ ग्राम पंचायत के सामने पेश करना होगा.
इसके लिए जरूरी विकास शुल्क देना होगा. 1600 से 3200 वर्गफिट के भूखंड पर भवन निर्माण के लिए यूनिफाईड डीसीआर के अनुसार ग्राम पंचायत के पास लाईसेंसी इंजीनियर द्वारा प्रमाणित कागजात के साथ आवेदन किया जा सकेगा. विकास शुल्क वसूल कर ग्राम पंचायत बगैर किसी छानबीन के कमेंशमेंट सर्टिफिकेट देगी. इसके लिए नगर रचनाकार की अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

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