महाराष्ट्र

लापरवाही बरती ही नहीं, विद्यार्थी का मुकदमा रद्द

नागपुर /दि. 9 नाबालिग विद्यार्थी की लापरवाही के कारण जलतरण प्रशिक्षणार्थी की मृत्यु होने के सबूत नहीं मिले, इस कारण विवादास्पद मुकदमा रद्द किया गया है. मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया.
24 अप्रैल 2019 को मेडीकल के जलतरण तालाब में प्रशिक्षणार्थी नवीन श्रीराव (21) की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई. वह प्रशिक्षण के 10 वे दिन ही गहरे पानी में उतर गया था. उसने फ्लोटर्स नहीं लगाया था. उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं था. उस समय नाबालिग आरोपी विद्यार्थी के साथ 5 प्रशिक्षणार्थी उपस्थित थे, ऐसी शिकायत थी. इस कारण अजनी पुलिस ने उसके साथ ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया था. पश्चात नाबालिग आरोपी के खिलाफ बाल न्याय मंडल में मुकदमा भी दायर किया गया था. इस कारण इस आरोपी ने उच्च न्यायालय में गुहार लगाकर यह मुकदमा रद्द करने की मांग की थी. वह बी.कॉम. अभ्यासक्रम का विद्यार्थी है. सीए होने के लिए तैयारी कर रहा है. विद्यार्थी की तरफ से एड. मीर नगमान अली ने काम संभाला.

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