महाराष्ट्र

एक सप्ताह तक नहीं होगी खडसे की गिरफ्तारी

भोसरी भूखंड मामले में हाईकोर्ट ने जारी किये आदेश

मुंबई/दि.21 – पुणे स्थित भोसरी एमआयडीसी की जमीन के व्यवहार में घोटाले के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व मंत्री एकनाथ खडसे को एक बडी राहत मिली है. जब मुंबई उच्च न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए अगले एक सप्ताह तक खडसे की गिरफ्तारी पर रोक लगायी है. इस एक सप्ताह के दौरान खडसे द्वारा पीएमएलए कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया जा सकता है. बता दें कि, इसी मामले में पिछले सप्ताह मुंबई हाईकोर्ट ने एकनाथ खडसे की पत्नी मंदाकिनी खडसे को भी राहत दी थी.
बता दें कि, मुंबई सत्र न्यायालय की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने एकनाथ खडसे की पत्नी और इस मामले की आरोपी मंदाकिनी खडसे की गिरफ्तारी पूर्व जमानत याचिका को खारिज करते हुए उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया गया था. किंतु इस मामले में मंदाकिनी खडसे को मुंबई हाईकोर्ट ने दिलासा दिया. वहीं अब इसी मामले में मुंबई हाईकोर्ट ने खुद एकनाथ खडसे को भी दिलासा देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर एक सप्ताह के लिए रोक लगायी है और इस दौरान उन्हें पीएमएलए कोर्ट में जमानत आवेदन पेश करने की सहूलियत भी दी है. ज्ञात रहें कि, एमआयडीसी के कब्जे में रहनेवाली जमीन को खडसे परिवार द्वारा बेहद कम कीमत में सरकारी दस्तावेजों पर खरीदा गया था. जिसमें राज्य सरकार को करीब 61 करोड रूपयों के राजस्व नुकसान का सामना करना पडा. साथ ही इस जमीन की खरीदी के लिए खडसे के दामाद गिरीश चौधरी ने पांच शेल कंपनियों से प्राप्त रकम का प्रयोग किया. ऐसा आरोप लगाया गया है. इसे लेकर ईडी द्वारा गिरीश चौधरी को गिरफ्तार करने के साथ ही खडसे दम्पत्ति की जांच शुरू की गई थी.

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