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वैक्सीन नहीं, तो दारू नहीं

औरंगाबाद के बाद सोलापुर में भी कडे नियम जारी

सोलापुर/दि.13– राज्य में इन दिनों ओमिक्रॉन वेरीयंट से संक्रमित मरीज पाये जाने लगे है. जिसके चलते टीकाकरण अभियान को और अधिक गतिमान किया जा रहा है. साथ ही कोविड टीकाकरण के लिए व्यापक स्तर पर जनजागृति अभियान भी चलाया जा रहा है. किंतु इसके बावजूद भी जो लोग कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगवा रहे, उनके लिये अब कडे नियम बनाये जा रहे है. जिसके तहत ऐसे लोगों को सार्वजनिक व निजी प्रतिष्ठानों व यातायात के साधनों में प्रवेश से प्रतिबंधित किया जा रहा है और कई तरह की सेवाएं मिलने से वंचित भी किया जा रहा है. इसमें औरंगाबाद के साथ-साथ अब सोलापुर जिले में भी कडी नियमावली लागू की गई है.
सोलापुर जिले में पेट्रोल पंप, बैंक, वाईनशॉप, मॉल व सरकारी कार्यालयों में वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही प्रवेश दिया जा रहा है और इस नियम पर कडाई से अमल नहीं करनेवाले लोगों के खिलाफ सोलापुर महानगर पालिका द्वारा कडी कार्रवाई की जा रही है. जिसके तहत अब तक चार होटल, दस वाईन शॉप व दो पेट्रोल पंप पर कार्रवाई की जा चुकी है. साथ ही नियमों का उल्लंघन करनेवाले 1 हजार 408 नागरिकों से दंड वसूल किया गया है. सोलापुर मनपा क्षेत्र सहित पूरे जिले में नियम लागू किया गया है कि, कोविड वैक्सीन का टीका नहीं लगवानेवाले लोगोें को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल व डीजल तथा वाईनशॉप से शराब की बिक्री नहीं की जायेगी. ऐसे में अब तक टीकाकरण से मुंह मोडकर बैठे सोलापुरवासियों में काफी हद तक चिंता की लहर देखी जा रही है.

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