महाराष्ट्र

मनोनित पार्षद नहीं बन सकता सदन का नेता

उच्च न्यायालय ने पुणे मनपा में सदन के नेता को माना अपात्र

मुंबई./ दि.9 – मुंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को अपने एक आदेश में माना की मनोनित पार्षद को महाराष्ट्र म्युनिसिपल कार्पोरेशन एक्ट 1949 (एमएमसी एक्ट) के तहत सदन का नेता नहीं नियुक्त किया जा सकता. न्यायमूर्ति ए.ए.सैय्यद व न्यायमूर्ति एस.जी.दिघे की खंडपीठ ने कहा कि, एमएमसी कानून की धारा 19 (1-ए) के तहत सिर्फ सीधे जनता व्दारा चुना गया पार्षद ही सदन का नेता नियुक्त होने के लिए पात्र है. खंडपीठ ने कहा कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था ने जिस पार्षद को जनता ने नहीं चुना है, वह पिछले दरवाजे से प्रवेश लेकर मनोनित पार्षद नियुक्त होकर सदन का नेता नहीं बन सकता. खंडपीठ ने यह बात भारतीय जनता पार्टी के मनोनित पार्षद गणेश बीडकर को पुणे महापालिका के सदन नेता के लिए अपात्र मानते हुए ऐसा कहा

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