महाराष्ट्र

समृध्दि पर दुर्घटनाग्रस्त की सहायता के लिए परिपत्रक ही नहीं

मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के सामने खतरनाक जानकारी

नागपुर/दि. 15– समृध्दी महामार्ग पर हुई दुर्घटना में मृतक के परिवारों को 5 लाख रूपए की मदद की घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने की थी. किसी को मिली न मिली पर कुछ लोगों को मिली फिर भी कितने लोगों को वह मिली इसकी अधिकृत जानकारी नहीं मिलती है. इस संबंध में मदद संबंध में कोई भी परिपत्रक निकाले ही नहीं गये. ऐसा उत्तर खुद मुख्यमंत्री कार्यालय को दिए जाने की जानकारी मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के सामने प्रस्तुत की गई है.
समृध्दी महामार्ग पर दुर्घटना संबंध में अनिल वडपल्लीवार ने उनका एड. श्रीरंग भंडारकर द्बारा जनहित याचिका दर्ज की है. इस याचिका पर बुधवार को न्यायमूर्तिद्बय नितीन, सांबरे व अभय मंत्री के समक्ष सुनवाई हुई.
इस समय एड संदीप बदाना ने इस मामले मेंं आवेदन दर्ज किया. इस आवेदनानुसार बदाना ने सूचना अधिकार में राज्य रस्ते महामंडल की ओर इस दुर्घटना संबंध की व उसमें मृतक तथा घायलों को आर्थिक सहायता की जानकारी मंगाई. इस पर महामंडल ने दी गई जानकारीनुसार इस महामार्ग पर 5 जुलाई 2023 तक कुल 115 दुर्घटना घटी. इसमें 6 मृतक और 8 गंभीर दुर्घटना थी. किंतु इसमें कितने लोगों को अपनी जान गंवानी पडी. इसकी संख्या नहीं दी गई. उसी प्रकार महामंडल के पास दुर्घटना में मृतक के परिवारों को कितनी सहायता दी गई. इसकी जानकारी न होने का स्पष्ट किया गया.
इस पर आवेदक ने मुख्यमंत्री कार्यालय के पास इस संबंध में आरटीआय द्बारा प्रयास किया गया. किंतु मुख्यमंत्री ने घोषित की गई. सहायता संबंध में कोई भी परिपत्रक निकाले नहीं गये. ऐसी खतरनाक जानकारी खुद मुख्यमत्री कार्यालय ने दी. कुछ दुर्घटनाग्रस्त परिवारों को सहायता मिली है. ये सत्य है. किंतु सभी को वह मिली नहीं है व उस संबंध की अधिकृत जानकारी उपलब्ध नहीं. यह वस्तुस्थिति भी नकारी नहीं जा सकती, ऐसा अपने आवेदन में दर्ज कर इस संबंध में स्पष्ट नीति हो, ऐसी मांग आवेदक ने की है, ऐसा न्यायालय ने उनके बीच आवेदन मान्य किया है.
* महामार्ग पर हो शौचालय
मार्ग संमोहन के कारण इस महामार्ग पर दुर्घटना होती है. जिसके कारण इस महामार्ग पर यात्रा करते समय स्टॉप दिया जाए. ऐसी शिफरिस की गई. किंतु स्टॉप देने के लिए इस महामार्ग पर शौचालय नहीं है. कुछ जगह पर शोचालय होने पर भी वह अत्यंत बुरी अवस्था ेंमें है. मार्ग पर पेट्रोल पंप पर भी यह सुविधा उपलब्ध कर दी जा सकती है. ऐसी सूचना इस समय याचिकाकता द्बारा की गई. इस पर न्यायालय ने राज्य की इंडियन ऑइल हिंदुस्थान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम इस कपंनी को इस मामले में प्रतिवादी करने के आदेश दिए.
* पीएम फंड की जानकारी नहीं
आखिर धुले महामार्ग पर हुई दुर्घटना में प्रधानमंत्री ने भी दो लाख रूपए की सहायता की घोषणा की थी. इस संबंध में पीएमओ कार्यालय के पास भी आरटीआय अंतर्गत जानकारी मंगाई गई. किंतु पीएम रिलीफ फंड से यह मदद जानेवाली थी. यह जनता का पैसा न होने से यह निधि आरटीआय अंतर्गत नहीं आता, ऐसा उत्तर मिला.

 

 

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