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अब खाताधारक बैंक खाते हेतु रख सकेंगे 4 नॉमिनी

बैंकिंग संशोधन विधेयक को राज्यसभा में ध्वनिमत से मंजूरी

नई दिल्ली/दि.27 – राज्यसभा ने बुधवार को बैंकिंग प्रक्रिया (संशोधन) विधेयक 2024 को मंजूरी दी. जिसके चलते अब बैंक खाताधारक अपने बैंक खाते हेतु चार लोगों को बतौर नॉमिनी नामनिर्देशित कर सकेंगे. राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा इस विषय को लेकर हुई चर्चा पर जवाब दिए जाने के बाद यह विधेयक ध्वनिमत से मंजूर किया गया. इस समय विपक्षियों से रखे गए संशोधन प्रस्ताव को खारिज करने के साथ ही सरकार की ओर से सुझाए गए सुधारों को मान्यता दी गई.
इस विधेयक में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955, बैंकिंग कंपनी (उपक्रम अधिग्रहण व हस्तांतरण) अधिनियम 1980 इन कानूनों में कुल 19 सुधार प्रस्तावित किए गए है. सन 2023-24 के बजटिय भाषण में वित्त मंत्री इस विधेयक की घोषणा की थी.

* विधेयक में प्रावधान
शासन मानकों में सुधार, बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक को दी जानेवाली रिपोर्ट में एकसमानता, खाताधारकों व निवेशकों हेतु अधिक सुरक्षा, सरकारी बैंको के लेखापरिक्षण की गुणवत्ता में सुधार एवं सहकारी बैंक संचालकों के कार्यकाल में वृद्धि के प्रावधान इस विधेयक में हैं.

* अन्य सहकारी संस्थाओं पर सुधार लागू नहीं
सहकारी बैंकों के संदर्भ में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि, बैंकिंग नियमन अधिनियम के सुधार केवल उन सहकारी बैंकों पर लागू होंगे. जो बैंक के तौर पर कार्यरत है. वहीं अन्य सहकारी संस्थाओं पर संशोधित अधिनियम लागू नहीं रहेगा. सहकारी बैंकों में संचालकों (अध्यक्ष व पूर्णकालिक संचालक को छोडकर) के कार्यकाल को 8 वर्ष से बढाकर 10 वर्ष करने का प्रस्ताव है. जिसे राज्य घटना (97 वे संशोधन) अधिनियम 2011 के नियमानुसार समायोजित किया जाएगा. इस विधेयक का कानून में रुपांतर होने के बाद केंद्रीय सहकारी बैंक के संचालक को राज्य सहकारी बैंक के संचालक मंडल ने सेवा देने की अनुमति दी जाएगी.

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