महाराष्ट्र

अब बिना टेंडर 10 लाख रुपए तक खरीदारी कर सकेंगे सरकारी विभाग

दर सूची के आधार पर खरीदी की सीमा बढ़ी

मुंबई/दि.11 – प्रदेश सरकार ने दर सूची के आधार पर सरकारी विभागों की कार्यालयीन खरीदी सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है. 10 लाख रुपए से अधिक राशि की खरीदी के लिए ई-टेंडर पध्दति अनिवार्य होगी. उद्योग विभाग व्दारा इस संबंध में जारी शासनादेश के अनुसार राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की अध्यक्षता में उच्चाधिकारी पुनर्विलोकन समिति की गत 27 अप्रैल को हुई बैठक की सिफारिशों पर यह फैसला लिया गया है.
सरकारी विभागों को खरीदी के लिए बाजार से कम से कम तीन अलग-अलग आपूर्तिकर्ताओं से दर सूची मांगनी होगी. आपूर्तिकर्ता का संबंधित कार्यालय के साथ कोई हित संबंध नहीं होना चाहिए.एक वित्त वर्ष में एक वस्तु की दर सूची के आधार पर 10 लाख रुपए से अधिक राशि की खरीदी नहींं की जा सकेगी. राज्य सरकार ने कहा है कि ऐसा संज्ञान में आया है कि खरीदारी करने वाले अधिकारी बड़ी राशि वाले खरीद आदेश को छोटे-छोटे परचेज ऑर्डर में विभाजित कर आपूर्तिकर्ता से दर सूची के आधार पर खरीदारी करते हैं लेकिन अब इस प्रथा को बंद क रना होगा. इससे पहले पूर्ववर्ती फडणवीस सरकार व्दारा 1 दिसंबर 2016 को जारी शासनादेश के तहत सरकारी विभागों के कार्यालय के लिए दर सूची के आधार पर 5 हजार से 3 लाख रुपए तक की खरीदी की अनुमति दी गई थी.

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