अमरावती/दि.29– राज्य सरकार ने गत 1 मई से विविध सरकारी दस्तावेजों पर मां का नाम अनिवार्य करने के पश्चात अब सातबारा पर भी आवेदन के नाम के पास उसकी मां का नाम का उल्लेख होगा. यह निर्णय भूमि अभिलेख विभाग ने किया हैं. 1 मई 2024 के बाद जन्मे व्यक्ति के नाम जमीन खरीदी. पश्चात सातबारा उतारा पर आवेदक सहित मां का नाम रहेगा. अगले 6 माह में इस निर्णय का क्रियान्वयन किए जाने की जानकारी देेते हुए बताया गया कि विभाग ने संगणक प्रणाली ने बदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
भूमि अभिलेख विभाग ने ई- बदल प्रकल्प की राज्य संचालिका सरिता नरके ने उपरोक्त जानकारी देते हुए बताया कि मां के नाम का समावेश करने फार्म में मां के नाम का रकाना तैयार किया गया है. कम्प्यूटर प्रणाली में भी परिवर्तन किया जा रहा है. उसे तीन चार माह लग सकते हैं.
* कौन से दस्तावेज जरूरी
संबंधित व्यक्ति को वह महिला उसकी मां रहने का सबूत देना होगा. उपरांत संबंधित व्यक्ति के नाम के साथ मां का नाम जोडा जायेगा. पटवारी के माध्यम से पुष्टि होने के बाद ही सातबारा पर संबंधित व्यक्ति और उसकी मां का नाम आयेगा.